किशोरी बालिका को शादी का झांसा देकर बहलाकर ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार

विवाहित महिला से दुष्कर्म का आरोपी व बालिका को शादी का झांसा देकर ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार


अनूपपुर 

जिले के कोयलांचल नगरी थाना भालूमाडा के अंतर्गत 29 अगस्त 2024 को फरियादी किशोरी बालिका के मां के द्वारा थाना भालूमाडा में किसी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला कर ले जाने की रिपोर्ट की जिससे थाना भालूमाडा में अपराध क्रमांक 322/ 24 धारा 137(2) बी.एन.एस. का अपराध कायम कर बालिका की तलाश करके नाबालिक किशोरी को हैदराबाद से दस्तयाब किया गया एवं पूछताछ पर बताई कि भालूमाडा में रहने वाले रेहान खान पिता शैरुद्दीन उम्र 22 साल नि. भालूमाडा के द्वारा किशोरी बालिका से शादी करने के लिए हैदराबाद ले जाना बताई किशोरी बालिका के बयान के आधार पर धारा 96 बी.एन.एस. एवं 3(2)v एस.सी. एस.टी. एक्ट की इजाफा किया जाकर आरोपी रेहान खान को गिरफ्तार किया गया जिसे न्यायालय पेश किया जाएगा इस उल्लेखनीय कार्य में ए.एस.आई.विनोद द्विवेदी, ए एस आई किरण मिश्रा और आरक्षक संजय वर्मा और सायबर सेल की प्रमुख भूमिका रही।

*विवाहित महिला से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार* 

कोतवाली अनूपपुर अंतर्गत निवासरत 28 वर्षीय विवाहित महिला के द्वारा कोतवाली अनूपपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह पिछले 2 सालों से  अपने पति से अलग रह रही है, जो रामखेलावन राठौर निवासी ग्राम खांड़ा रामपुर द्वारा विगत एक वर्ष से मित्रता कर साथ में रखने का आश्वासन देकर कई बार बलात्कार किया गया है। जो महिला उपनिरीक्षक दयावती मरावी द्वारा थाना कोतवाली अनूपपुर में अपराध क्रमांक 394/24 धारा 376,376(2) एन भादवि. 3 (2)5 एससी एसटी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण की विवेचना एस.डी.ओ.पी. अनूपपुर सुमित केरकेट्टा द्वारा की गई एवं आरोपी रामखेलावन राठौर पिता प्रीतमदास राठौर उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम खांड़ा रामपुर को गिरफ्तार किया गया है।


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