शासकीय उचित मूल्य दुकान विक्रेता के पर एफआईआर दर्ज कराने डीएसओ ने जारी किए आदेश
*134.06 क्विंटल गेहूँ, 47.59 क्विंटल नमक, 3.24 क्विंटल शक्कर कम पाया गया*
अनूपपुर
कलेक्टर हर्षल पंचोली के निर्देशानुसार जिला आपूर्ति अधिकारी बालेन्द्र सिंह परिहार ने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अभिषेक उपाध्याय को विकास खंड अनूपपुर क्षेत्र अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान खोड़री क्रमांक-1 एवं मझौली के विक्रेता के विरुद्ध प्रथम सूचना दर्ज कराने तथा प्रथम सूचना दर्ज की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार अनुपपूर जिले के विकासखण्ड अनूपपुर क्षेत्रांतर्गत आदिम जाति सहकारी समिति कोठी के शासकीय उचित मूल्य दुकान खोड़री नं.-1 एवं मझौली विक्रेता द्वारा हितग्राहियों से पीओएस मशीन में अंगूठा (बायोमेट्रिक) लगवाकर राशन नहीं दिया गया को कलेक्टर हर्षल पंचोली द्वारा संज्ञान में लेते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जिला अनूपपुर द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान खोडरी नंबर-1 मझौली की जाँच करने की निर्देश दिए। निर्देशानुसार जिला आपूर्ति अधिकारी एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा जांच की गई।
जांच के दौरान आधार इलेबल्ड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम (एईपीडीएस) पोर्टल में दर्ज स्टॉक रिपोर्ट के अनुसार उचित मूल्य दुकान खोडरी नं.-1 का भौतिक सत्यापन करने पर चावल 134.06 क्विंटल गेहूँ, 47.59 क्विंटल नमक, 3.24 क्विंटल शक्कर, 0.21 क्विंटल कम पाया गया तथा विक्रेता द्वारा उक्त स्टॉक अवैध रूप से विक्रय कर अनैतिक लाभ अर्जित किया गया है, जिसकी इकोनामिक कॉस्ट 6 लाख 60 हजार 669 रुपए एवं इसी प्रकार उचित मूल्य दुकान मझौली का भौतिक सत्यापन करने पर चावल 104.09 क्विंटल गेहूँ, 41.21 क्विंटल नमक, 1.63 क्विंटल शक्कर, 0.26 क्विंटल कम पाया गया। जिसकी इकोनामिक कॉस्ट 5 लाख 22 हजार 490 रुपए है। जो म०प्र० सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कण्डिका 11, एवं 13 (2) का उल्लंघन है जो इसी आदेश की कण्डिका 16 के तहत एव आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। उन्होंने आदेश में कहा है कि मूल प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय कोतमा से प्राप्त कर विक्रेता अनुराग पाण्डेय के विरूद्ध थाना कोतमा में प्राथमिक सूचना दर्ज कराएं जाकर उसकी एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।