सीएमओ के खिलाफ छात्रा से बलात्कार की एफआईआर हाई कोर्ट ने खारिज की

सीएमओ के खिलाफ छात्रा से बलात्कार की एफआईआर हाई कोर्ट ने खारिज की


शहड़ोल

नगर पालिका सीएमओ पर दर्ज छात्रा से रेप की एफ़आईआर हाईकोर्ट ने की खारिज, इंदौर के एमआईजी थाना में दर्ज हुआ था मुकदमा, 7 अप्रैल को सीएमओ को गिरफ्तार कर इंदौर ले गयी थी पुलिस।

शहडोल जिले के धनपुरी नगर पालिका में पदस्थ मुख्य नपाधिकारी प्रभात बरकड़े के खिलाफ इंदौर के एमआईजी थाना में दर्ज बलात्कार की एफ़आईआर की इंदौर की खंड पीठ ने खारिज कर दिया है, यह एफ़आईआर बीते 23 मार्च को उनके ही एक पहचान की युवती, जो इंदौर में रहकर नीट परिक्षा की तैयारी कर रही थी उसने दर्ज कराई थी। दोनों बालाघाट जिले के रहने वाले है। उक्त एफआईआर में युवती ने सीएमओ बरकड़े के ऊपर शादी का झांसा देकर दुराचार करने का आरोप लगाया था। सीएमओ प्रभात बरकड़े की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस उसे इंदौर लेकर पहुंची तो उनके परिजन भी जानकारी के बाद इंदौर पहुँच गये। जिसके बाद युवती के साथ समझौता हुआ और सीएमओ ने सात दिवस के भीतर उससे विवाह करने का हलफनामा कोर्ट में पेश किया था, फिर उन्होंने तय समयावधि में पीड़ित युवती से विवाह भी कर लिया। अब उसके बाद विधि अनुरूप कार्यवाही अनुरूप सीएमओ के खिलाफ दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। वर्तमान समय भी सीएमओ बरकड़े धनपुरी नगर पालिका में पदस्थ है।

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