कियोस्क संचालक से लूट करने वाले 4 आरोपियों 7-7 वर्ष की सजा, 6-6 हजार का जुर्माना
अनूपपुर।
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर की न्यायालय ने थाना जैतहरी के अपराध की धारा 394/34, 201 भादवि के आरोपियों 26 वर्षीय राहुल सोनी पुत्र गोकुल सोनी, 30 वर्षीय जितेन्द्र धुरवंशी पुत्र स्व. संतोष धुरवंशी दोनो निवासी थाना जैतहरी 22 वर्षीय रोहित बसोर पिता सुदामा बसोर निवासी जमुना कॉलरी, थाना भालूमाड़ा एवं 25 वर्षीय अरूण राठौर पुत्र नत्थूलाल राठौर निवासी ग्राम भगतबांध, थाना अनूपपुर को अधिकतम 07-07 वर्ष के कठोर कारावास एवं 6000-6000 रूपये के अर्थदण्ड दण्ड की सजा सुनाई है। प्रकरण जिला स्तरीय चिन्हित एवं सनसनीखेज समिति द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए चिन्हित एवं सनसनीखेज प्रकरणों की श्रेणी में रखा, जिसकी मॉनीटरिंग पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई, पैरवी प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी हेमंत अग्रवाल द्वारा की गई गई।
12 जनवरी 2022 को फरियादी छत्रपाल सिंह ने थाने में रिपोर्ट लेख कराया कि बड़ा भाई गीतेन्द्र सिंह के जैतहरी में कियोस्क ग्राहक सेवा केन्द्र चलाता है। 11 जनवरी 2022 को भाई गीतेन्द्र ने फोन करके बताया कि मोजर वेयर के पहले गेट के पास अज्ञात चार लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट कर उसका बैग छीन लिया है, जिसमें मोबाइल, क्रेडिट कार्ड, चैक बुक, आधार कार्ड, पेन कार्ड तथा नकद 36000/-(छत्तीस हजार रुपये) रखे थे। सूचना पर पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कर प्रकरण में अनुसंधान किया गया। फरियादी गीतेन्द्र सिंह से आरोपियों की पहचान करा आरोपियों का कथन लेख किया गया, सूचना के आधार पर आरोपियों से लूट की गई संपत्ति जप्त करते हुए सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात अभियोग-पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां न्यायालय द्वारा विचारण पश्चात आरोपियों के विरूद्ध फरियादी गीतेन्द्र सिंह राठौर के साथ लूट करने, तथा स्वयं को वैध दण्ड से प्रतिच्छादित करने के लिए लूटे गये सामान को जंगल में जलाकर साक्ष्य को समाप्त करने का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर सजा सुनाई गई।