पुलिस ने सूदखोर को किया गिरफ्तार, 4 पासबुक 10 एटीएम 10 चेक किया जप्त
अनूपपुर
फरियादी मोहम्मद नियाज पिता मोहम्मद इस्लाम उम्र 32 वर्ष निवासी वार्ड नं. 15 लहसुई गांव कोतमा का थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया कि दिनांक 15/7/24 को मो.अफजल निवासी वा.नं.15 लहसुई गांव से पचास हजार रूपये काम के लिये 10% प्रति माह के दर से कर्ज लिया था जिसके लिए एटीएम कार्ड अपने पास रख लिया था । मेरे व्दारा मूलधन सहित कुल साठ हजार रूपए दिया गया है । अपना एटीएम कार्ड मो.अफजल से वापस मांगने पर वापस नही कर रहा है, बोलता है अभी मेरे दिए हुए कर्ज के रूपये का ब्याज बाकी है । यदि ब्याज का पूरा रूपये नही मिलेगा तो एटीएम कार्ड नही दूंगा ज्यादा बोला तो जांन से मारकर खतम करदूंगा की रिपोर्ट पर थाना कोतमा में अपराध क्र. 390/24 धारा 318(4),308(5) बी एन एस एवं म.प्र.ऋणियो का संरक्षण अधिनियम 3,4 का अपराध घटित होना पाये जाने से अपराध सदर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
विवेचना दौरान घटना की गंभीरता को देखते हुए टीम गठित कर आरोपी मो. अफजल निवासी लहसुई गांव थाना कोतमा को दस्तयाब कर अभिरक्षा में लेकर पूछतांछ करने पर आरोपी अपराध घटित करना स्वीकार किया जिसके कब्जे से फरियादी का एटीएम कार्ड एवं अन्य लोगों का बैंक पासबुक 04, एटीएम कार्ड-10 , बैंक चेक-10 जप्त किया जाकर, आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी 03 प्रकरण सूदखोरी का थाना कोतमा में दर्ज हुआ है,आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जिसे न्यायालय में पेश किया गया।