शादी का झांसा देकर नाबालिग से किया दुष्कर्म, आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

शादी का झांसा देकर नाबालिग से किया दुष्कर्म, आरोपी को 20 वर्ष का कारावास


अनूपपुर

विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) अनूपपुर नरेन्द्र पटेल की न्यायालय ने थाना कोतवाली में नाबालिग पीडिता के साथ डरा-धमका कर शादी का झांसा देकर बलात्कार कर गर्भवती करने और जबरजस्ती गर्भपात करने के अपराध पर आरोपी 22 वर्षीय दुर्गा राठौर, निवासी ग्राम बेला टाकी, अनूपपुर को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रू. अर्थदण्ड तथा पीडिता का जबरजस्ती गर्भपात कराए जाने के अपराध में 03 वर्ष का सश्रम करावास व 2000 रू. के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। वहीं अर्थदण्ड की राशि वसूल न होने की दशा में पीडिता को प्रतिकर अदा करने का भी निर्णय सुनाया, साथ ही पीडिता को पुर्नवास हेतु न्यायालय द्वारा प्रतिकर दिए जाने का आदेश दिया। 

पीडिता व उसकी मां ने थाना कोतवाली में शिकायत लेख कराई कि दुर्गेश पीडिता के साथ शादी का झांसा देकर, बहला-फुसला कर, जंगल में ले जाकर, बलात्कार किया, जिससे पीडिता गर्भवती हो गई, गर्भवती होने पर आरोपित ने पीडिता को जबरजस्ती गर्भपात की गोली खिला दी, जिससे अत्यधिक तबियत खराब होने पर पीडिता को जिला चिकित्सालय अनूपपुर में भर्ती कराया गया, जहां गर्भवती होन और उसके साथ दुष्कर्म होने के आधार पर थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। कोतवाली पुलिस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर, मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ-साथ वैज्ञानिक साक्ष्यों का भी संकलन किया गया, वैज्ञानिक साक्ष्य से भी आरोपित द्वारा पीडिता के साथ किये गए अपराध की पुष्टि हुई। 

Labels:

Post a Comment

MKRdezign

,

संपर्क फ़ॉर्म

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget