18 अवैध जानवरो से लदा 3 पिकअप वाहन जप्त, 7 आरोपियों पर मामला दर्ज

 18 अवैध जानवरो से लदा 3 पिकअप वाहन जप्त, 7 आरोपियों पर मामला दर्ज

*3.60 लाख के जानवर, 41.60 लाख पिकअप पर की गई कार्यवाही*


अनूपपुर

पुलिस चौकी फुनगा द्वारा 3 पिक अप वाहन में क्रूरता से लदे मवेशी पड़वा/भैंस 18 नग कीमती 3 लाख 60 हजार  एवं तीनों पिक-अप वाहन सहित 41.60 लाख का मशरूका जप्त कर की गई कार्यवाही।

मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 18 ZD 1345, पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 18 ZC 7454  , पिकअप वाहन सोल्ड मे कम जगह में ठूस- ठूस कर भैंस पडा लपटा के जंगल से लोड कर ब्यौहारी ले जाए जा रहे हैं, की सूचना पर स्टाफ आर 345 राकेश कनासे , आर. 348 वीर सिंह पाल के कोलमी रोड तिराहा के पास नाकाबंदी कर धुरवासिन तरफ से बारी बारी से आती हुई पिकअप वाहन एमपी 18 ZD 1345, एमपी 18 ZC 7454 वाहन दिखा जिसे रोकवाया गया जो तीनों चालक को उतारकर नाम पता पूछे जाने पर अपना अपना नाम मोहम्मद कलाम पिता मोहम्मद रजा मुसलमान उम्र 27 साल निवासी केशवाही चौकी केशवाही थाना बुढ़ार , सत्यनारायण द्विवेदी पिता त्रिवेणी प्रसाद द्विवेदी उम्र 40 साल निवासी आमडीह थाना जयसिंहनगर , अनुराग गौतम पिता लक्ष्मण गौतम उम्र 25 वर्ष निवासी बरगवां चौकी केशवाही थाना बुढ़ार  जिला शहडोल (म0प्र0) का होना बताए तथा उक्त मवेशियों को आरोपी मोहित सिंह निवासी बुढ़ार , आरोपी मोहम्मद शकील उर्फ कल्लू बाबा निवासी ब्यौहारी के कहने पर परिवहन करना एंव मवेशियो को व्यापारी अर्जुन राठौर निवासी ग्राम लपटा ने लोड कराया था । पिकअप वाहन एमपी 18 ZD 1345, एमपी 18 ZC7454 में लोड मवेशियो के  सीगो, पैरों को रस्सी से बांधकर पिकअप के ऊपर बॉडी मे क्रूरता पूर्वक बांधकर ठूस ठूस कर लादा गया था । मामले में वाहन मालिकों पीरुद्दीन पिता सरफुद्दीन निवासी आमडीह, शीतल राठौर निवासी चाँदपुर के विरूद्ध भी अपराध पंजीबद्ध  किया गया है।

प्रकरण में कुल 07 आरोपी मोहम्मद कलाम पिता मोहम्मद रजा मुसलमान उम्र 27 साल निवासी केशवाही चौकी केशवाही थाना बुढ़ार , सत्यनारायण द्विवेदी पिता त्रिवेणी प्रसाद द्विवेदी उम्र 40 साल निवासी आमडीह थाना जयसिंहनगर , अनुराग गौतम पिता लक्ष्मण गौतम उम्र 25 वर्ष निवासी बरगवां चौकी केशवाही थाना बुढ़ार  जिला शहडोल (म0प्र0), आरोपी मोहम्मद शकील उर्फ कल्लू बाबा निवासी ब्यौहारी, मोहित सिंह निवासी बुढ़ार, पीरुद्दीन पिता सरफुद्दीन निवासी आमडीह, शीतल राठौर निवासी चाँदपुर के विरूद्ध पशु क्रूरता अधि. की धारा 11(घ), म.प्र. कृषक पशु परि. अधि. की धारा 4,6,6(क),9,10,11 एव रजिस्टेशन शर्तो का उल्लंघन माल वाहक मे मवेशियो का परिवहन करने से धारा 66/192A एम व्ही एक्ट का अपराध पाये जाने से अपराध क्रमांक 333/2024, 334/2024, 335/2024 पंजीबद्ध कर विवेचना मे ले लिया गया है शेष बिंदुओं पर विवेचना की जा रही है। 

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