कलेक्टर ने लोक सेवा केन्द्र की संचालक 5 हजार का लगाया जुर्माना

कलेक्टर ने लोक सेवा केन्द्र की संचालक 5 हजार का लगाया जुर्माना  


अनूपपुर

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2010 के अंतर्गत संचालित लोक सेवा केन्द्र अनूपपुर में कार्यरत आधार ऑपरेटर रमेश विश्वकर्मा द्वारा आधार अपडेशन हेतु भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लिए जाने के कारण संचालक को जारी कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब संतोषजनक न होने एवं ऑपरेटर द्वारा अधिक राशि लिए जाने का दोषी मानते हुए कलेक्टर हर्षल पंचोली ने लोक सेवा केन्द्र अनूपपुर की संचालक मीरा अग्निहोत्री को 5 हजार रुपये की जुर्माना से दण्डित किया है। कलेक्टर ने संचालक को चेतावनी के साथ निर्देशित किया है कि लोक सेवा केन्द्र का संचालन आर.एफ.पी. के तहत संचालित किया जाना सुनिश्चित करें। आर.एफ.पी. के तहत लोक सेवा केन्द्र का संचालन न पाए जाने पर आर.एफ.पी. अंतर्गत लोक सेवा केन्द्र अनुबंध निरस्तगीकरण की कार्यवाही की जाएगी।

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