श्रीराम फाइनेंस कंपनी की लोन की राशि जमा न करने पर न्यायालय ने जारी किया कुर्की का आदेश

श्रीराम फाइनेंस कंपनी की लोन की राशि जमा न करने पर न्यायालय ने जारी किया कुर्की का आदेश


अनूपपुर

श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड से पूजा यादव उम्र 35 वर्ष निवासी बरटोला सकरा जिला अनूपपुर ने वाहन पर 9 लाख 10 हज़ार का लोन लिया था जिसकी राशि जमा न करने पर श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड ने अनूपपुर कोर्ट में केस दायर किया जिसमे कार्यवाही के पश्चात न्यायालय ने लोन की राशि अदा न करने पर आरोपी पूजा यादव और गारंटर सूरज यादव पर कुर्क करने का आदेश कंपनी श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में सुनाया गया। जिसमे कंपनी के अधिवक्ता नीरज नायक ने इस केस की पैरवी की। आज न्यायालय आदेश पर कुर्क करने के लिए एएसआई सहित 5 पुलिस बल और न्यायालय की टीम के साथ श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के शाखा प्रबंधक अशीष पटेल और रोहित द्विवेदी, कलेक्शन मैनेजर विश्वमोहन सिंह तथा श्रीराम फाइनेंस कंपनी के ब्रांच स्टॉफ भी साथ में थे । आज कुर्क में टीवी, फ्रीज, पलंग इत्यादि चीज कुर्क हुई। श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड कम्पनी के अधिवक्ता नीरज नायक कुर्क करते समय साथ में लीगल तरीके से माननीय न्यायालय के आदेश का सहयोग कराया गया।

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