आठ तहसीलदारों को नोटिस, पशु चिकित्सा अधिकारी निलंबित, नेता जिलाबदर

आठ तहसीलदारों को नोटिस, पशु चिकित्सा अधिकारी निलंबित, नेता जिलाबदर

*सीमांकन एवं नक्शा तरमीम मामले पर कलेक्टर ने की कार्यवाही, 7 दिन मे मांगा जवाब*


उमरिया

शासकीय योजनाओं, कार्यक्रमो एवं विभागों मे संचालित नियमित कार्यो तथा जनता को मिलने वाली सुविधाओं मे लेटलतीफी को लेकर कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन द्वारा सख्त रूख अपनाया गया है। उनके द्वारा निरंतर समीक्षा कर लापरवाही पाये जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसी कडी मे गत दिवस जिले के प्रभारी तथा नायब तहसीलदारों को नोटिस थमाया गया है। जानकारी के मुताबिक गत दिवस राजस्व अधिकारियों की बैठक मे समीक्षा के दौरान सीमांकन एवं नक्शा तरमीम के प्रकरणो मे अपेक्षित प्रगति नही होने पर कलेक्टर श्री जैन ने उक्त निर्देश दिये हैं। नोटिस मे प्रभारी तहसीलदारों, प्रभारी नायब तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों से कहा गया है कि क्यो न उक्तकृत्य के लिए आपके विरूद्ध मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम के तहत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी जाय। संबंधित अधिकारियों से सात दिवस के अंदर अपना जवाब प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है। जवाब समय सीमा मे तथा संतोषप्रद नही होने की स्थिति मे उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है उनमें कर्तव्य अग्रवाल प्रभारी तहसीलदार तहसील चंदिया, आशीष शर्मा प्रभारी तहसीलदार बिलासपुर, सनत कुमार सिंह प्रभारी नायब तहसीदार तहसील पाली, कौशल सिंह प्रभारी नायब तहसीलदार चंदिया, दिलीप कुमार सोनी नायब तहसीलदार बांधवगढ, राम सिंह धुर्वे प्रभारी नायब तहसीलदार नौरोजाबाद, रणमत सिंह नायब तहसीलदार मानपुर तथा शेषमणि सिंह प्रभारी नायब तहसीलदार मानपुर शामिल हैं।

*पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी निलंबित*

कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा मे सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी पुष्पेन्द्र सिंह को मप्र सिविल सेवा नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि मे उनका मुख्यालय पशु चिकित्सालय करकेली नियत किया गया है। ज्ञातव्य हो कि शासन द्वारा शासकीय कार्यालयों के खुलने का समय प्रात: 10 बजे से निर्धारित किया गया है। विगत दिनो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान पुष्पेन्द्र सिंह बिना अवकाश स्वीकृत कराए कार्यालय से अनुपस्थित पाए गए। जिस पर यह कार्यवाही की गई है।

*जिलाबदर किया गया नेता उर्फ धर्मेन्द्र*

कलेक्टर एवं जिला दण्डााधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन ने नेता उर्फ धमेन्द्र द्विवेदी पिता चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी 36 निवासी ग्राम बरा चौकी अमरपुर थाना इंदवार को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा के अंतर्गत जिला उमरिया सहित समीपी राजस्व जिलों शहडोल, अनूपपुर, मैहर, जबलपुर, कटनी तथा डिंडौरी की राजस्व सीमाओ से तीन माह की अवधि के लिए निष्कासित किया है। अनावेदक आदेश दिनांक से 24 घंटे के अंदर विर्निष्ट  जिलो की सीमा से बाहर जाकर अपने आचरण मे सुधार करेगा। सांथ ही आदेश प्रभावशील रहने तक बिना अनुमति के उक्त सीमाओ मे प्रवेश नही करेगा। उसके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन मामलो की पेशी की तिथियों पर थाना प्रभारी थाना मानपुर को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति की छूट रहेगी। पेशी के तुरंत बाद अनावेदक इस आदेश का पालन करेगा। आदेश के उल्लंघन की दशा मे धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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