निर्मित हो रही है अवैध कालोनियों के जांच प्रस्तुत करने कलेक्टर ने जारी किया आदेश
*अवैध कालोनियों में शामिल भूमियों के विक्रय प्रतिबंधित*
शहडोल 8 जुलाई 2024-
कलेक्टर तरुण भटनागर ने आदेश जारी कर कहा है कि अवैध कालोनियों की जांच हेतु गठित जांच दल एवं संबंधित राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम दृष्ट्या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 339-क से 339-छ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालौनी विकास) नियम, 2021 के भाग-3 नियम-22 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन पाये जाने से अवैध कालोनी निर्मित करने वाले संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी करते हुये जवाब चाहा गया है कि उनके उक्त कृत्य के लिये भूमि को शासन के अधिकार में लेते हुये मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनी विकास) नियम, 2021 एवं नवीन संशोधन दिनांक 25.05.2023 के नियम 23 एवं 24 एवं नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 339-ग में विहित प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही क्यों न की जाये ?
अभी तक नगरपालिका क्षेत्रांतर्गत ग्राम मतनी के खसरा क्र. 2/10/1/1/1/1/1/1 ग्राम सोहागपुर के खसरा क्र. 24/1/1/1/2/1/1/1 ग्राम भुईबांध 281/1/1/1/1/1/1, ख.क्र. 106/5/1 एवं 107/1/1, 365/1/1, ग्राम शहडोल 79/25/1/1/1/1/1/1/1/1/1, ग्राम शहडोल के ख.क्र. 495/5/1/1/1/1/1/1/1, 277/1/1/۸/۸/۸/۸/۸/۸/۸/۸/۸۰ 54/1/1/1/1, 35/1/1, 30, 37/1/1, 14/2/1/2/1, 16/1/2/11/1, 528/3/1/2/1/1/1/1/1/1, 534/6. 536/6/1/1/1/1/1/1, 283/1/1/1/1/1, 528/3/1/1/1/1/1/1, 538/3/1/1/4/1/1/1, 537/3/1/1, 537/5/1/1. 281/2/1/1/1 ग्राम नरसरहा के खसरा क्र. 27/1/1/1/1/1, 66/1/1/1/1/1, 60/1/1/1/۱/۱/۱/۱/۱/۱/۱۰ 11/1/1/1/1/1/1, 77/1/1/1/1, 72/2/1/1/1/1/1/1, 52/2/2/1/1/1/1/1/1, 52/2/2/1/2, 52/2/2/2/1/1/1/1/1/1 पर बलजीत कौर, गौरव नायक, शाहिदा बानो वगैरह, रामविशाल, सुनील कुमार अंगवानी, चतुर्भुज चावड़ा वगैरह, सुनील गुप्ता वगैरह, पुष्पा देवी, मु, कल्लीबाई, महमूद अहमद, बाबू एजाज उर्फ यार मोहम्मद, बाबूलाल, पवन मिश्रा, शशिकला सिंह, अभिषेक मिश्रा, राकेश शुक्ला, रत्तीराम केंवट, ब्रजेन्द्र कुमार, यादवेन्द्र सिंह, छत्रपाल सिंह, तीरथ प्रसाद, रामचरण सिंह, भगवान सिंह, मोहम्मद आबिद के व्दारा अवैध कालोनी का निर्माण किया गया है। भूमि में अवैधानिक तरीके से कालोनी का निर्माण होने से मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनी विकास) नियम, 2021 एवं नवीन संशोधन दिनांक 25.05.2023 के नियम-23 एवं 24 एवं नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 339-ग के तहत कार्यवाही / दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है, जिसके परिपेक्ष्य में संबंधितों को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया है। साथ ही प्रकरण के अंतिम निराकरण अथवा आगामी आदेश पर्यंत प्रभावित भूमियों के समस्त बटांकनों के क्रय-विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है तथा जिला पंजीयक को निर्देश जारी किये गये हैं कि उक्त भूमियों के पंजीयन के पूर्व विक्रेता एवं क्रेता से संबंधित नगरपालिका परिषद / नगर परिषद से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करें।
जारी आदेश में कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को उनके अधिकार क्षेत्रांतर्गत अवैध कालोनाइजरों की जांच कर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि उनके क्षेत्रांतर्गत यदि अवैध कालोनी निर्मित हो रही है, तो जांच कर विस्तृत प्रतिवेदन सक्षम अधिकरी के समक्ष तत्काल प्रस्तुत करें। शासन व्दारा अवैध कालोनी निर्माण करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं, जिसके निमित्त समय-समय पर नियम / अधिनियम तथा शासन निर्देश जारी किये गये हैं। अवैध कालोनी के संबंध में सतत निगरानी रखी जा रही है। किसी भी व्यक्ति के व्दारा अवैध कालोनी का निर्माण किये जाने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। आम जन को भी इस संबंध में अवगत कराया जा रहा है कि भूखण्ड क्रय करने के पूर्व यह जांच कर लें कि उक्त भूखण्ड किसी अवैध कालोनी का हिस्सा तो नहीं है, ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता से बचा जा सके।