स्थगन के बाद भी हो रहा निर्माण संभाग आयुक्त के आदेश की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां
*भूमाफियाओ को प्रशासन से मिली मूक सहमति*
उमरिया
संभाग आयुक्त शहडोल कार्यालय के स्थगन आदेश के बाद भी भूमाफियाओं द्वारा आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जानकारी अनुसार कमलेश गुप्ता पिता मोहित लाल गुप्ता निवासी मानपुर ने कमिश्नर कार्यालय में 27 जून को ग्राम मानपुर की आराजी खसरा नंबर 714/1 , रकवा 17.4 एकड़ भूमि में रजिस्ट्री नामांतरण एवं निर्माण कार्य के संबंध में स्थगन संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें विचार करते हुए न्यायालय ने आगामी सुनवाई तक उक्त आराजी 714 /1 का क्रय विक्रय एवं निर्माण कार्य न करने का आदेश जारी किया था जिसका पालन स्थानीय प्रशासन द्वारा भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं कराया जा रहा है उक्त आरजी 714/1 रकवा 17.4 एकड़ जंगल मद्द (किस्म जमीन जंगल) की भूमि है जिसे कूट रचित रचना करते हुए फर्जी तरीके से मानपुर निवासी स्वर्गीय चंद्र मोहन भट्ट रमाशंकर श्रीवास्तव राम लखन भट्ट के नाम पर जंगल मद्द की भूमि का व्यवस्थापन कर दिया गया था, जिसे पूर्व के कलेक्टर द्वारा अवैध व्यवस्थापन का आदेश पारित करते हुए पूर्ववत प्रदेश शासन जंगल अंकित किए जाने का आदेश पारित किया था ,बावजूद इसके उक्त आराजी की मानपुर के भूमाफियाओं दलालों ने भूमि स्वामी द्रोपदी बाई एवं उप पंजीयक उमरिया के साथ सांठ गांठ करके जंगल मद के व्यवस्थापन की भूमिका नियम विरुद्ध कई लोगों को विक्रय कर दिया, इतना ही नहीं अब कार्यालय कमिश्नर से स्थगन आदेश होने के बावजूद भी क्रेतागणों से भूमाफियाओं ने तहसीलदार और पुलिस से अच्छी तरह से सेटिंग कर दी है और निर्माण कार्य को तेजी से करने को कहा गया है कमिश्नर के स्थगन का आदेश तामील होने के बावजूद क्रेतागंण निर्माण कार्य तेजी से कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस पूरे प्रकरण में भूमाफिया एवं स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है कलेक्टर से मांग की है कि उक्त आराजी में चल रहे निर्माण कार्य के संबंध में कार्यालय कमिश्नर द्वारा किए गए आदेश का पालन करायें एवं विक्रय हो चुकी रकवे का नामांतरण पर रोक लगाई जाए जिससे कि उक्त आराजी सार्वजनिक हित के उपयोग में आ सके वहीं आवेदक कमलेश गुप्ता ने जब देखा की स्थगन आदेश के बाद भी निर्माण कार्य तेजी से क्रेताओं के द्वारा कमिश्नर के आदेश का उल्लंघन कर किया जा रहा है तब आवेदक 10 जुलाई को तहसीलदार मानपुर के सामने पेश होकर आवेदन दिया जिसमें आवेदक तहसील दार से अनुरोध किया है की कमिश्नर शहडोल के स्थगन आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है जिसको तहसीलदार निर्माण कार्य स्थल पर रखी निर्माण सामग्री जप्त कर जनहित में निर्माण कार्य रुकवायें व न्याय उचित कार्यवाही होनी चाहिए अब देखना होगा कि आगे क्या कार्यवाही की जाती है।