के के शर्मा तकनीकी सहायक को कमिश्नर ने किया तत्काल प्रभाव से निलंबित

के के शर्मा तकनीकी सहायक को कमिश्नर ने किया तत्काल प्रभाव से निलंबित


शहडोल 

कमिश्नर शहडोल संभाग बीएस जामोद द्वारा मध्यप्रदेश सिविल (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के अन्तर्गत डॉ. के. के. शर्मा, तकनीकी सहायक, (व्ही.ए.एस.) कार्यालय उप संचालक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, जिला शहडोल को तत्काल प्रभाव निलंबित कर दिया गया। 

जारी आदेश में कहा गया है कि उप संचालक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, जिला शहडोल के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मुख्यालय भोपाल व्दारा डॉ. के.के. शर्मा, तकनीकी सहायक, (व्ही.ए.एस.) को ग्रीष्म ऋतु सर्वेक्षण कार्य का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था, कार्य की प्रगति संतोषजनक न होंने से असंतोष व्यक्त किये जानें से अधीनस्थों के व्दारा किये गये कार्य की प्रगति की जानकारी चाहे जानें पर प्रस्तुत न करनें, उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग शहडोल के मुख्यालय से बाहर/अवकाश पर रहनें की स्थिति में कार्यालयीन चालू कार्य, वरिष्ठ कार्यालय की बैठक में उपस्थित रहनें के निर्देश दिये गये थे, जिसका पालन नहीं किया गया। कलेक्टर जिला शहडोल व्दारा ए.पी.सी. बैठक की तैयारी से संबंधित आयोजित समीक्षा बैठक में बिना किसी सूचना के अनुपस्थिति रहनें, संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग भोपाल व्दारा ए.पी.सी. की बैठक पश्चात रात्रि 7.00 बजे से समस्त व्ही.ए.एस. एवं व्ही.ई.ओ. की समीक्षा बैठक लिये जानें की जानकारी के बावजूद समय पर उपस्थित न होनें आदि जैसे कृत्य किये जानें के कारण उपसंचालक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, जिला शहडोल के व्दारा जारी कारण बताओ सूचना का जवाब प्रस्तुत न करनें तथा अपनें पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतते हुए मनमाने रूप से कार्यालय में नशे की हालत में उपस्थित होंने, स्वेच्छाचारिता पूर्ण कृत्य करते हुए वरिष्ठ कार्यालय,अधिकारियों के व्दारा दिये गये आदेश, निर्देशों का पालन न करनें का कृत्य किया गया है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत होने से दण्डनीय है। साथ ही निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

Labels:

Post a Comment

MKRdezign

,

संपर्क फ़ॉर्म

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget