जिला अधिवक्ता संघ ने एडवोकेट याकूब खान को संघ की सदस्यता से किया निष्कासित
*याकूब पर महिला सहयोगी से बेइज्जत करवाने व झूठे मामले में फंसाने का लगा आरोप*
अनूपपुर
जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सन्तोष सिंह परिहार ने याकूब खान एडवोकेट पिता अब्दुल कदूस खान, पंजीयन क0-2072/2005 म०प्र०राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर निवासी भारत ज्योति स्कूल के पास वार्ड न० 07 अनूपपुर पोस्ट व जिला-अनूपपुर को जिला अधिवक्ता संघ अनूपपुर से संघ की आपकी सदस्यता समाप्त किये जाने की सूचना हेतु पत्र जारी किया है। पत्र में लेख किया गया है कि वर्ष 2005 से जिला अभिभाषक संघ के सदस्य के रूप में अनूपपुर एवं अन्य न्यायालय में विधि व्यवसाय कर रहे थे किन्तु विगत 05 वर्षों से आपके कार्य व्यवहार अभिभाषक के रूप में प्रतिकूल रहा है जिससे अभिभाषकगण आहत है तथा आपके कार्य से ससंकित है। 05 वर्षों में आपके सहयोगी के रूप मे निशा पटेल रही है जिसे आप हमेशा न्यायालय एवं अभिभाषक कक्ष में लेकर आते थे तथा वकीलो की सीट में उक्त सहायिका को बैठाकर अन्य वकीलो की बेइज्जती कराते थे और झूठे केश में सहायिका से फसवाने की धमकी देते थे। सहयोगी निशा पटेल से मिलकर अपने संघ के अभिभाषकगण हेमनदास पटेल गणेश केवट, प्रभात नामदेव एवं पुरेन्द्र केवट एड० के विरूद्ध झूठा धारा 354 का परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जो न्यायालय में बिचाराधीन है। जिसमे आप स्वयं साक्षी एवं अधिवक्ता भी है। याकूब के द्वारा हमेशा क्षेत्र में अपराध किया जाता है जिसके कारण कोतवाली अनूपपुर में आपके विरुद्ध दो अपराध पंजीबद्ध है जिससे समस्त वकीलो की गरिमा प्रभावित हुई है।
निशा पटेल द्वारा अंचल जैन निवासी धनपुरी की 24000/-रुपये जो आप लोगो के पास जमा थी वापस नहीं किया शिकायत होने पर संघ द्वारा समझाइश देने पर आप दोनो के द्वारा पदाधिकारियो को झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गयी। निशा के द्वारा सभी पक्षकारो को गुमराह किया जाता है कि आप लोग सबसे बड़े बकील है तथा आप लोग ही सही फैसला कराते है। याकूब जे विरूद्ध कमल कुमार द्वारा आवेदन दिया गया है कि उसके द्वारा अपनी पत्नी चाँदनी केवट का प्रकरण पैरवी हेतु दिया गया था तो आप द्वारा चाँदनी केवट से अवैध संबंध बनाने की शिकायत तथा आपके द्वारा फोन पे से चाँदनी केवट को हमेशा रुपये दिये जाते है जिससे उसका पारिवारिक जीवन समाप्त हो चुका है। याकूब किसी भी न्यायालय में समय से उपस्थित नहीं होते न्यायालय से फोन लगवाये जाने पर आप फोन नहीं उठाते तथा शाम को न्यायालयो से अनावश्यक विवाद करते है। संघ द्वारा समझाइश देने पर सभी को अपराध में फंसाने की धमकी देते है आपके द्वारा सभी न्यायधीशो की झूठी शिकायत भी की जाती है।आपके उपरोक्त कृत्यो से संघ के सभी अभिभाषकगण आहत है। संघ की कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मत से आपको संघ की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है तथा संघ के कोई सुविधा के आप पात्र नहीं रह गये है।