नए कानून लागू होने के बाद जिले में मारपीट का पहला मामला हुआ दर्ज
अनूपपुर
नए कानून को लेकर सोमवार को जिला चिकित्सालय परिसर स्थित स्वसहायता भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मोनिका आध्या अनूपपुर और जिला अपर सत्र न्यायाधीश पंकज जायसवाल मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मोनिका आध्या ने कहा कि नए कानूनी से फरियादी को काफी राहत मिलेंगी। नए कानून में महिला संबंधित अपराधों को लेकर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है।
*नए कानून तहत पहला मामला दर्ज*
जिले के भालूमाडा थाना अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता नए कानून के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। यह जिले का पहला मामला है। जहां जमीनी विवाद में चाची और भतीजे के बीच चमकर मारपीट हुई। मारपीट के मामले में पुलिस में चाची सरोज यादव उम्र 40 वर्ष निवासी कोटमी और सोमनाथ यादव दोनों के खिलाफ काउंटर एफआईआर दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 115, 296,3513 (5) के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं इस पूरे मामले में भालूमाडा थाना प्रभारी राकेश ऊईके ने बताया कि नए कानून के तहत मारपीट का मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है।