डीएचओ ने अवैध संचालित क्लीनिक को किया सील, मेडिकल स्टोरों पर की कार्यवाही

डीएचओ ने अवैध संचालित क्लीनिक को किया सील, मेडिकल स्टोरों पर की कार्यवाही


शहडोल

कलेक्टर तरुण भटनागर के मार्गदर्शन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एके लाल के निर्देशन में जिले में संचालित अवैध क्लीनिको के विरुद्ध सतत रूप से कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आज डी.एच.ओ. डॉ. राजेश मिश्रा द्वारा संभागीय मुख्यालय शहडोल के (रीवा होटल) के पास अश्वत्थामा क्लीनिक का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त क्लीनिक दिव्यांगत पिता डॉ. वी. एस. अश्वत्थामा के नाम से संचालित हो रही थी जिसका कोई लाइसेंस व रूजोपजार अधिनियम के अनुसार पंजीकृत नहीं  होने पर मौके पर ही क्लीनिक को शील कर दी गई। इसी प्रकार जनपद पंचायत सोहागपुर के ग्राम कोतमा में संचालित आरोग्य वैलनेस सेंटर का निरीक्षण कर जांच में पाया गया कि  आरोग्य वैलनेस सेंटर का पंजीयन रूजोपउचार अधिनियम के अंतर्गत फिजियोथैरेपी क्लिनिक के रूप में किया गया है, तथा फिजियोथैरेपी से संबंधित कोई उपकरण व व्यवस्थाएं नहीं थी। साथ ही क्लीनिक की दवाइयां की दुकानें संचालित थी जिसमें भारी मात्रा में आयुर्वेदिक दवाएं भण्डारित की गई थी लेकिन मेडिकल स्टोर का किसी भी प्रकार का लाइसेंस प्राप्त नहीं किया गया था जिस पर डी.एच.ओ. ने आवश्यक कार्यवाही की।

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