लोक सेवा केन्द्र के संचालक पर 5 हजार का लगाया जुर्माना
अनूपपुर
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2010 के अंतर्गत संचालित लोक सेवा केन्द्र पुष्पराजगढ़ के औचक निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के चलते संचालक को जारी कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब समाधान कारक नहीं पाए जाने पर प्रभारी कलेक्टर अमन वैष्णव ने लोक सेवा केन्द्र पुष्पराजगढ़ के संचालक वीरेन्द्र कुमार मिश्रा को आर.एफ.पी. एनेक्जर-7 के तहत 5 हजार रुपये की शास्ति से दण्डित किया है। उन्होंने लोक सेवा केन्द्र पुष्पराजगढ़ के संचालक को निर्देश दिए हैं कि शास्ति की राशि 3 दिवस के अन्दर जमा करते हुए जमा राशि की स्लिप कार्यालय कलेक्टर (लोक सेवा प्रबंधन) अनूपपुर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।