एडीजीपी डीसी सागर ने हत्या के फरार आरोपी पर 30 हजार रूपये का ईनाम किया घोषित
शहड़ोल
मृतिका मुन्नी बाई पति शिवचरण सिंह उम्र 45 वर्ष निवासी वार्ड क्र. 29 नरसरहा डिपो शहडोल की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गला घोटकर हत्या करने की घटना पर थाना कोतवाली शहडोल में अपराध क्र 430/2024 धारा 103, 238 भारतीय न्याय संहिता तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है और फरार अज्ञात आरोपी की पतासाजी एवं गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अज्ञात आरोपी की पतासाजी एवं गिरफ्तारी में सहयोग प्रदान करने वाले व्यक्ति को रूपये 30 हजार ईनाम की घोषणा एडीजीपी डीसी सागर द्वारा की गई है।
उक्त घटना की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, शहडोल जोन डी.सी. सागर थाना प्रभारी कोतवाली शहडोल एवं अनुसंधान टीम के साथ घटना स्थल पहुँचे और अपराध का पर्यवेक्षण कर पुलिस अधीक्षक शहडोल एवं अनुसंधान टीम को अपराध के अनुसंधान में वैज्ञानिक, फोरेंसिक, सायबर फोरेंसिक, परिस्थितिजन्य साक्ष्य आदि के आधार पर अग्रिम कार्यवाही करने के दिशा निर्देश दिये गये। पूर्व में पुलिस अधीक्षक शहडोल और एफएसएल अधिकारी द्वारा भी निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 16 जुलाई 2024 को मृतिका का शव नरसरहा डिपो वार्ड नम्बर 29 में नीरज सराफ के बाड़े में तैरते हुए पाया गया था। मर्ग सूचना पर थाना कोतवाली शहडोल में मर्ग क्रमांक 40/2024 धारा 194 बीएनएसएस के तहत् पंजीबद्ध कर जांच की गई और शव पंचनामा की कार्यवाही की गई। प्राप्त पीएम रिपोर्ट में मृतिका की मृत्यु गला घोटने से (सांस अवरुद्ध होने के कारण) और मर्ग जांच में मृतिका मुन्नी बाई की हत्या किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गला दबाकर की जाकर साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से मृतिका के गले में नायलोन की रस्सी में ईंट बांधकर कुएं में फेंकना पाये जाने पर थाना कोतवाली शहडोल में अपराध क्र 430/2024 धारा 103, 238 बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है।