अवैध प्लाटिंग पर प्रशासन हुआ सख्त, एसडीएम ने 19 भू स्वामियों को जारी किया नोटिस
*12 जुलाई को कोर्ट में हाजिर होने दिया गया नोटिस, एसडीएम करेंगे सुनवाई*
इंट्रो-लगातार कोतमा नगर सहित नेशनल हाईवे 43 स्थित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भू स्वामियों के द्वारा प्लाटिंग कर जमीन की बिक्री की जाती रही है जिसे लेकर लगातार मीडिया के द्वारा खबर प्रकाशन कर प्रशासन को अवगत कराया गया। जिसे लेकर कोतमा एसडीम अजीत तिर्की ने 19 भू स्वामियों को नोटिस जारी करते हुए 12 जुलाई को एसडीएम कोर्ट में तलब किया है । संतोषजनक जवाब न मिलने पर अग्रिम कार्रवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय में मामले को प्रस्तुत किया जाएगा । हालांकि नोटिस जारी होते ही अब अवैध प्लाटिंग करने वाले भूमाफियाओं में खलबली भी मच गई है ।
*19 भूस्वामियों को नोटिस जारी*
अवैध प्लाटिंग के मामले को लेकर अब प्रशासन सख्त हो चला है। कोतमा एसडीम अजीत तिर्की ने 19 भू स्वामियों को नोटिस जारी करते हुए 12 जुलाई को अपना पक्ष रखने हेतु कोतमा एसडीएम कार्यालय हेतु नोटिस जारी किया है। जिसे लेकर भू स्वामी अपना पक्ष रखेंगे की किस नियम के आधार पर व कृषि योग्य भूमि को खंड-खंड कर बिक्री कर रहे हैं । कोतमा निवासी महावीर कंसल्टेंसी कोतमा प्रोपराइटर संमत्ति जैन पिता देवेंद्र जैन, रामेश्वर प्रसाद बारगाही पिता रामस्वरूप बारगाही, अभय सिंह पिता रवींद्रनाथ सिंह, संजय कुमार पिता निवास पांडे, मुन्नी बाई पति जीवनलाल बैगा, अशोक नरवानी पिता खूबचंद्र नरवानी,राम प्रकाश सिंह पिता देव लाल सिंह, देवशरण कुशवाहा पिता सुंदरलाल कुशवाहा, लक्ष्मी नारायण शिवहरे पिता शिवमंगल शिवहरे, चंद्रिका प्रसाद पिता बालकरण, प्रवीण चंद्र पिता भोगीलाल केदार पिता भोला प्रसाद बारगाही, अशफाक अहमद पिता मंसूर, भवानी शंकर जायसवाल पिता भागीरथी कल्याणपुर, पथरौडी जमुना देवी पांडे पति मुनेश्वर पांडे , गोहंड्रा, रेखा मिश्रा पिता नीरज कुमार मिश्रा गोहंड्रा, इकलाख मंसूरी पिता आला गोहंड्रा, सुशील कुमार पांडे पिता सत्यानंद पांडे पैरीचूआ, फूलचंद पिता चुलबंद कुमार कुमार कोतमा को एसडीएम ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है ।
*जेल सजा का है प्रावधान*
नियम अनुसार अवैध प्लाटिंग मामले में अवैध कॉलोनाइजर की श्रेणी में रखते हुए अपराध पंजीबद्ध करने का प्रावधान है राजस्व अधिकारी अथवा जिला कलेक्टर जांच उपरांत संबंधित थाने को एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्राचार कर सकते हैं। सजा के प्रावधान के बाद भी भू माफियाओं के हौसले इसलिए बुलंद है क्योंकि वह माफिया अपने गुर्गे अथवा वास्तविक भू स्वामी किसान को सामने रखकर अवैध प्लाटिंग के इस कारोबार को अंजाम देते हैं, बड़े पैमाने पर अवैध प्लाटिंग करते हुए सफेद पोस माफियाओं ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित किये है।
*इन जगहों पर अवैध प्लाटिंग*
वार्ड क्र.-08 मगरदहा टोला में रेरा एवं कॉलोनाइजर एक्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लगभग 1 एकड़ कृषि भूमि में अवैध प्लाटिंग कर बिना डायवर्सन रजिस्ट्रार की सेटिंग से बेच दिया गया इसी प्रकार एसडीएम कार्यालय से 100 मीटर की दूरी पर लगभग 3 एकड़ की भूमि पर, जनपद के पीछे, निगवानी रोड चौराहा ,वार्ड नं 5 पुरानी बस्ती,वार्ड नं 4 मवेशी बाजार के पास,वार्ड 14 और 15 के साथ कलमुडी,हाईवे के अगल बगल पूरे जगह,गोहंद्रा ग्राम पंचायत में हाइवे के बगल में, ग्रीनलैंड स्कूल के आगे शुक्ला डाबा के पहले पैरिचुआ, रीवा हाउस के पास, बंजारा चौराहा से रेउला रोड में अवैध प्लाटिंग कर शासन व सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है! हालांकि एसडीएम ने नोटिस जारी कर 12 जुलाई को जवाब मांगा है संतोषजनक जमाना मिलने पर अग्रिम कार्रवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय में पूरे मामले को पेश किया जाएगा।