सहकार ग्लोबल कंपनी के जनरल मैनेजर उत्तम शर्मा पर रेत चोरी का मामला दर्ज

सहकार ग्लोबल कंपनी के जनरल मैनेजर उत्तम शर्मा पर रेत चोरी का मामला दर्ज

*चेतन व शंकर पर कब होगी कार्यवाही, 100 प्रकरणों में 2 करोड़ 52 लाख का लगाया जुर्माना*


शहडोल

जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण की रोकथाम हेतु कलेक्टर तरूण भटनागर के निर्देशन में सख्त कार्यवाहियां की गई। कलेक्टर तरूण भटनागर ने रेत के अवैध उत्खनन को रोकने जिले की रेत खदानों पर पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जिससे  रेत का अवैध उत्खनन न हो।  जिले में कलेक्टर तरूण भटनागर के मार्गदर्शन एवं जिला खनिज अधिकारी श्री देवेंद्र पटले के निर्देशन में 15 मार्च से 31 मार्च 2024 तक में खनिजों के अवैध उत्खनन के 3 प्रकरणों में 1059564 अवैध परिवहन 11 प्रकरणों में 361339 रूपये, अवैध भण्डारण के 2 प्रकरणों में 4946000 रूपये इस प्रकार 16 प्रकरणों में 6366903 रूपये का अर्थदण्ड की राशि अधिरोपित की गई है। इसी प्रकार 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक में खनिजों के अवैध उत्खनन के 4 प्रकरणों में 492830, अवैध परिवहन के 21 प्रकरणों में 1287769 रूपये, इस प्रकार कुल 25 प्रकरणों में 1780899 रूपये का अर्थदण्ड की राशि अधिरोपित की गई है तथा 25 प्रकरणों में से 20 प्रकरणों का निराकरण भी कर दिया गया है। 

1 मई से 31 मई 2024 तक में खनिजों के अवैध उत्खनन के 6 प्रकरणों में 9132700, अवैध परिवहन के 41 प्रकरणों में  3031675,  अवैध  भण्डारण के 12 प्रकरणो में 4890264 रूपये इस प्रकार कुल 59 प्रकरणों में 17054039 रूपये का अर्थदण्ड की राषि अधिरोपित की गई है तथा 59 प्रकरणों में से 34 प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है। इस प्रकार 15 मार्च से 31 मई 2024 तक में खनिजों के अवैध परिवहन, भण्डारण, उत्खनन के 100 प्रकरणों में 25202141 रूपये का लगाया गया जुर्माना। 

इसी प्रकार रेत का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर सहकार ग्लोबल कंपनी के जनरल मैनेजर उत्तम शर्मा के विरूद्व  खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की  धारा 4 , 21 एवं आई.पी.सी. की धारा 379 के तहत थाना ब्यौहारी में  एफआईआर दर्ज कराई गई। वही रेत का अवैध कार्य करने वाले शंकर व चेतन पर प्रशासन कार्यवाही नही कर पा रही है। दोनों रेत के दलाल अपना बोरिया बिस्तर लेकर फरार हो गए है। मगर अंडर ग्राउंड होकर अपने गुर्गों व लठैतों व बेरोजगार युवकों के दम पर अभी भी रेत के अवैध कार्य करवा रहे हैं। ग्राम गोरतरा में तहसील सोहागपुर में रेत के अवैध भण्डारण में संलग्न वाहन को जप्त कर वाहन मालिक अमन यादव पिता मोतीलाल यादव के विरूद्व आई.पी.सी. की धारा 151 के तहत कार्यवाही  कर जेल भेजा गया। बटुरा क्षेत्र में कोयले का अवैध उत्खनन करने पर 40 टन कोयला जप्त कर 10 लोगो के विरूद्व  खान एवं खनिज अधिनियम 1957  की  धारा 4, 21 एवं आई.पी.सी. की  धारा 379  के तहत थाना अमलाई में एफआईआर दर्ज कराई गई।  ब्यौहारी  क्षेत्र अन्तर्गत सोन घडियाल क्षेत्र से रेत का उत्खनन कर आसपास के क्षेत्र सथनी , बुडवा, जनकपुर , बैरहाई में भण्डारण करने वालो  के विरूद्व नामजद  08 प्रकरण दर्ज कर 775 घ.मी.खनिज रेत जप्त किया गया  मेसर्स रिलायन्स इण्ड्रस्ट्रीज  लिमिटेड़ लालपुर के  विरूद्व अवैध रूप से  भण्डारित किये गये  खनिज मुरूम मात्रा  2790 घ.मी. में  प्रस्तावित अर्थदण्ड़  की  राशि   रूपये  41,86,000/- तथा  खनिज पत्थर  मात्रा  506  घ.मी.   में प्रस्तावित अर्थदण्ड़  की राशि  रूपये  7,60,000/- का प्रकरण निर्मित किया गया। जिले के वैद्य खदानों के अतिरिक्त अवैध उत्खनन के चिन्हित क्षेत्र तहसील ब्यौहारी अन्तर्गत सुखाड़ सथनी बरहाई जनकपुर गोपालपुर एवं अन्य तथा तहसील बुढार अन्तर्गत ग्राम जरवाही, बटली घाट रामपुर बटुरा , बिछिया सावों धनगवॉ एवं सोहागपुर अन्तर्गत नरवार, सिंहपुर , छाता , बोडरी , उधिया व अन्य तथा गोहपारू अनतर्गत सेमरा  बोडना नाला भवनहा बरमबाबा घाट क्षेत्रो  में  रेत उत्खनन पर पूर्णतरू प्रतिबंध लगाया जाकर कलेकटर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 144 प्रतिबन्धात्मक निषेधाज्ञा  लागू किया गया है । तहसील ब्यौहारी के ग्राम आखेटपुर में  102 घ.मी. अवैध रूप से खनिज रेत का भण्डारण किये जाने के कारण अवैध भण्डारणकर्ताओं के विरूद्व थाना ब्यौहारी में एफआईआर दर्ज कराई गई। जिले में अवैध उत्खनन,परिवहन के रोकथाम किये जाने हेतु पुलिस, खनिज एवं राजस्व की संयुक्त टीम लगातार कार्यवाही कर रही है।

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