गिट्टी लोड डग्गी ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, एक की हुई मौत, एक गंभीर घायल
अनूपपुर
अनूपपुर जिले के जैतहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत बाइक सवार दो युवकों को तेज रफ्तार डग्गी ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। जिसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैतहरी में दाखिल कराया गया है।
घटना के संबंध में बताया गया कि मृतक कोशेलाल बैगा पिता रामू 47 वर्ष एवं घायल देवराज सिंह कोल पिता सुनील 18 वर्ष दोनों निवासी ग्राम ठेंगरहा के हैं। मृतक कोशेलाल जोकि लकड़ी बेचने के लिए जैतहरी गया हुआ था और वहां से पैदल आ रहा था। इसी दौरान देवराज जोकि जैतहरी किसी काम से गया हुआ था, वहां से लौटते समय पैदल जा रहे कोशेलाल जोकि रिश्ते में देवराज का मामा लगता है, उसको देवराज ने लिफ्ट देते हुए अपने दो पहिया वाहन में बैठा लिया।
इसके बाद दोनों जैतहरी से ठेंगरहा की ओर जा रहे थे, तभी जैतहरी राजेंद्र ग्राम मार्ग पर गोबरी तिपान पुल के आगे सामने की तरफ से आ रहे डग्गी वाहन क्रमांक एमपी 65 जी ए 2235 के चालक ने मोड़ पर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक सवार दोनों युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक में पीछे बैठे कोशेलाल बैगा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं देवराज सिंह गंभीर रूप से घायल है, जिसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया गया है। पुलिस ने मौके से डग्गी वाहन और वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है।
जिले के जैतहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत तिपान नदी के ऊपर टर्निंग में ट्रक और बाइक की टक्कर हो गई घटना में बाइक के पीछे बैठे हुए 47 वर्षीय व्यक्ति की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। ट्रक क्रमांक एमपी 65 जी ए 2235 जो की क्रशर से गिट्टी लेकर जैतहरी की ओर जा रहा था वहीं लकड़ी बेचकर पोसे लाल बैगा पिता रामू बैगा उम्र 47 वर्ष निवासी ठेगरहा जैतहरी में लकड़ी बेचकर करके वापस अपने गांव जा रहा था तभी एक अज्ञात बाइक में बैठकर के जा रहा था तभी टर्निंग में ही बाइक और ट्रक की साइड से टक्कर हो जाने की वजह से बाइक में पीछे बैठे हुए व्यक्ति पोसेलाल बैगा निवासी ठेगरहा नीचे गिर गया जहां घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई जैतहरी पुलिस के द्वारा ट्रक को पकड़ लिया गया हैं। पुलिस ने मर्ग कम कर लिया है वहीं मृतक के शव का पंचनामा बनाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। चालक के विरुद्ध धारा 279, 337, 304 ए तहत अपराध पंजिबद्ध किया गया है।