बिजलीं चोरी के प्रकरणों में 4 आरोपियों को हुई जेल, चोरो के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी
*विद्युत चोरों में दहशत व्याप्त, वैध कनेक्शन लेकर विद्युत के उपयोग की अपील*
इन्ट्रो- पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्य क्षेत्र के अनूपपुर संभाग अंतर्गत आने वाले सभी वितरण केन्द्रो में विद्युत का अनधिकृत और अवैध उपयोग करने वालों के खिलाफ बिजली कंपनी द्वारा सख्त कार्यवाही की जा रही है। कंपनी द्वारा बकाया राजस्व वसूली और अवैध विद्युत के उपयोग की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कंपनी द्वारा सीधे लाईन से बिजली चोरी तथा अवैध और अनधिकृत विद्युत का उपयोग करने वालों के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, 135 एवं 138 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
अनूपपुर
कंपनी द्वारा बकाया राजस्व वसूली के प्रयास तेज करते हुए बकायादार उपभोक्ताओं के विरूद्ध भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत सी-फार्म एवं कुर्की करने के साथ ही बकायादार उपभोक्ताओं के बैंक खाते सीज कराने एवं खसरों में बकाया राशि की जानकारी दर्ज कराने की कार्यवाही की जा रही है वही बिजली चोरों पर सतर्कता दल द्वारा सघन जांच कर पंचनामा बनाया जाकर क्षतिपूर्ति राशि वसूल की जा रही है। दूसरी ओर कुछ बिजली चोरों द्वारा क्षतिपूर्ति राशि जमा नही करने पर उनके खिलाफ न्यायालय मे मामला पेश कर उन्हे क्षतिपूर्ति देयक जमा करने हेतु कहा जा रहा है परंतु कुछ मामलों मे आरोपियों द्वारा आनाकानी करने पर उन्हे जेल की हवा भी खानी पड रही है।
*इन्हे खानी पड़ रही जेल की रोटी*
विगत दिनों विद्युत चोरी के प्रकरणों में दो आरोपी क्रमश: पहला आरोपी रामलाल चौधरी निवासी मानपुर थाना कोतवाली अनूपपुर विशेष प्रकरण क्रमांक 251/2022 बकाया राशि 3754 रुपए तथा दूसरा आरोपी श्यामदीन पटेल निवासी ग्राम पिपरिया थाना कोतवाली अनूपपुर विशेष प्रकरण क्रमांक 311/2021 बकाया राशि 14270 थी, इन दोनो आरोपियों को माननीय विशेष न्यायालय विद्युत अधिनियम के द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के पालन में गिरफ्तार कर रिमांड ड्यूटी न्यायाधीश सुश्री अंजली शाह द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल वारंट कर जिला जेल अनूपपुर भेज दिया गया था। जिस संबंध में प्राप्त जानकारी अनुसार दो अन्य आरोपियों को भी 16.06.2024 को जेल भेजा गया है, जिनमे से तीसरा आरोपी हरिलाल पटेल पिता गणेश पटेल निवासी ग्राम बरबसपुर थाना कोतवाली अनूपपुर विशेष प्रकरण क्रमांक 46/2022 बकाया राशि 11984 रुपए तथा चौथा आरोपी राजकुमार सिंह पिता रामदीन गोंड निवासी ग्राम कोरजा थाना बिजुरी विशेष प्रकरण क्रमांक 54/2023 बकाया राशि 10630 को भी न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेज दिया गया है।
*पहले भी हो चुकी कार्यवाही*
इसके पूर्व भी पिछले माह अप्रैल में दिनांक 09.04.2024 को दो आरोपी विद्युत चोरी के प्रकरणों में धारा 135 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर गिरफ्तार होकर जेल जा चुके है, जिसमे पहला आरोपी रामाधीन गोंड निवासी दैखल थाना भालूमाड़ा विशेष प्रकरण क्रमांक 141/2023 बकाया राशि 13757 और दूसरा आरोपी राहुल विश्वकर्मा निवासी ग्राम छिलपा चौकी फुनगा थाना भालूमाड़ा विशेष प्रकरण क्रमांक 81/2022 बकाया राशि 80064 होने के कारण जेल जा चुके हैं। जिससे विद्युत चोरों में दहशत व्याप्त है।
*नियमानुसार बिजली के उपयोग की समझाइश*
विभाग के अधीक्षण अभियंता ने कहा कि विद्युत की चोरी करना दण्डनीय अपराध है। उन्होने आम जनता से अपील की है कि नियमानुसार वैध विद्युत कनेक्शन लेकर ही विद्युत का उपयोग करे। उन्होने कहा कि बिजली चोरी एवं अवैध रूप से बिजली का उपयोग करना अपराध है। बिजली चोरी एवं अनधिकृत रूप से विद्युत का उपयोग करते पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।