अग्नि सुरक्षा नियमो का पालन न करने पर 35 प्रतिष्ठानों पर 95 लाख से अधिक का जुर्माना

अग्नि सुरक्षा नियमो का पालन न करने पर 35 प्रतिष्ठानों पर 95 लाख से अधिक का जुर्माना

*अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि जमा नही करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की चेतावनी*


अनूपपुर

जिले में फायर एनओसी के नियमों का पालन नही करने वाले संबंधित संस्थानों के विरूद्ध राज्य शासन के दिशानिर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष वशिष्ठ के मार्गदर्शन में अनुविभागीय दण्डाधिकारियों द्वारा प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। जिसके तहत राजस्व एवं स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों द्वारा संबंधित संस्थानों में फायर एनओसी प्लान, अग्नि सुरक्षा संबंधी मानक उपकरण एवं अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र की कमियां पाए जाने पर मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम के मुताबिक तथा मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनूपपुर द्वारा फायर एनओसी का उल्लंघन करने वाले 28 प्रतिष्ठानों के विरूद्ध 77 लाख की जुर्माना राशि का नोटिस जारी किया गया है। इसी तरह अनुविभागीय दण्डाधिकारी पुष्पराजगढ़ द्वारा 02 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर 5 लाख 24 हजार का जुर्माना किया गया है। इसी तरह अनुविभागीय दण्डाधिकारी जैतहरी द्वारा 05 प्रतिष्ठानों को 13 लाख 75 हजार रुपये की जुर्माना राषि जमा करने के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। जिले में बड़े पैमाने पर की जा रही कार्यवाही से संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा सुरक्षा संबंधी प्रावधान के पालन हेतु कार्यवाही भी अपने स्तर पर की जा रही है। जुर्माने की कार्यवाही राज्य शासन के दिशानिर्देश के मुताबिक भवन में अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रावधानों की अनिवार्यता, नवीन भवन हेतु प्रावधान, फायर सेफ्टी प्लान, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रदाय हेतु फीस का निर्धारण, वार्षिक अग्निशमन ऑडिट रिपोर्ट की अनिवार्यता, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट रिन्यूवल के संबंध में भी जानकारी दी जा रही है। जुर्माने की नोटिस जिन संस्थाओं को दी गई है, उनके द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि जमा नही करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। कलेक्टर ने कहा है कि जिले के सभी अस्पताल, होटल एवं अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों में फायर एनओसी प्लान, अग्नि सुरक्षा संबंधी मानक उपकरण एवं अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र शासन के दिए गए निर्देशों के अनुसार अनिवार्यता से पालन किए जांए, जिससे प्रतिष्ठानों में संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिले के सभी प्रतिष्ठानों में अग्निशमन प्राधिकरण फायर संबंधी व्यवस्थाओं का समय-समय पर निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करें। उन्होंने कहा है कि आवश्यक होने पर अग्निशमन संबंधी प्रकरणों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण हेतु फायर विशेषज्ञ की भी सलाह लें। उन्होंने कहा कि फायर ऑफिसर द्वारा ऐसे भवन जिनकी फायर ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उनकी मासिक समीक्षा की जाए और न्यूनतम 10 प्रतिशत रेंडम प्रकरणों का चयन कर इसका औचक निरीक्षण किया जाए।

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