अवमानना पर जिला सीईओ को हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस
अनूपपुर
अनुपपुर की प्रशानिक कार्यप्रणाली हमेशा से चर्चा में रही है फिर एक बार मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा सीईओ जिला पंचायत अनुपपुर को नोटिस जारी किया गया है, विनोद कुमार पाटकर भृत्य जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ द्वारा अपने लंबित वेतन भुगतान के लिऐ हाई कोर्ट में याचिका क्रमांक 12317/2023 प्रस्तुत की थी , उच्च न्यायालय ने 90 दिनों के अंदर याचिका कर्ता के प्रकरण का निराकरण करने का निर्देश दिया था, निर्धारित अवधि में निराकरण नहीं होने पर आवेदक की तरफ से अवमानना याचिका क्रमांक CONC 1633/2024 प्रस्तुत की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने रिस्पॉन्डेंट तन्मय वशिष्ठ शर्मा को नोटिस जारी किया है, याचिका कर्ता की तरफ से अधिवक्ता दीपक कुमार पांडे और अनुभव सिंहल ने पक्ष रखा।