बिना रॉयल्टी दुर्गा धारा मार्ग से अवैध रेत परिवहन करते पुलिस ने पकड़े तीन वाहन
*अमरकंटक क्षेत्र के जंगलों से भारी मात्रा में होता हैं अवैध उत्तखनन व परिवहन*
अनूपपुर
पवित्र नगरी अमरकंटक में प्रतिदिन घर व दुकान निर्माण हो रहे है इसके अलावा ठेके के कार्य बड़ी तादात में लंबे समय से चलते आ रहे है। यही कारण है की अमरकंटक क्षेत्र के चारो तरफ यह जंगल से घिरा हुआ है । इन जंगलों से अवैध रूप से भारी मात्रा में उत्खनन का कार्य जारी रहता है । अमरकंटक से सटा हुआ छत्तीसगढ़ सीमा लगा हुआ है जिसमे मुख्य तौर पर दुर्गाधारा मार्ग सबसे सरल और सस्ता परिवहन मार्ग पड़ता है। इसी मार्ग से चोरी छिपे तरीके से बिना रॉयल्टी के अवैध रेत की सप्लाई अमरकंटक क्षेत्र में लगातार जारी रहता है । थाना प्रभारी की रात्रि कस्बा गस्त दल को गुप्त मुखबिर से सूचना मिली की दुर्गाधारा मार्ग से एक डम्फर रेत लोड कर अमरकंटक की ओर आ रहा है । सूचना प्राप्त होते ही अमरकंटक थाना प्रभारी कलीराम परते, उप निरीक्षक बी.एल. गौलिया, प्रधान आरक्षक संजीव त्रिपाठी, आरक्षक अमलेश बघेल , अंकित रघुवंशी , पंकज निरंकार ने तुरंत मोर्चे पर डट गए और दुर्गाधारा मार्ग से आ रहा वाहन को धरमपानी तिराहा जैन मंदिर मार्ग पर नाकाबंदी कर धर दबोचा । एक कत्थे रंग का रेत से भरा डम्फर जिसका नंबरएमपी 65 GA 1545 को रुकवाकर चालक से सारी पूंछ पड़ताल की गई । चालक ने अपना नाम संतोष सिंह मरकाम पिता धनसिंह मरकाम उम्र 39 वर्ष निवासी वार्ड 03 बाराती अमरकंटक बताया और वाहन मालिक का उसने नाम बताया ओम पांडेय । चालक से रेत की रॉयल्टी पूछा गया तो उसने कहा नहीं है । जिस पर उस वाहन को लेकर थाना अमरकंटक लाया गया जन्हा अप. क्र.117/2024 धारा 379 , 414 ताहि. व खनिज अधि. की धारा 4,21 कायम किया गया जिसकी रेत की कीमत 4500 रुपए आंकी गई। दूसरे मामले में मुखबिर की सूचना प्राप्त होते ही दुर्गाधारा रास्ते अमरकंटक तरफ आ रहे रेत से लोड एक डंफर को थाना प्रभारी अमरकंटक कलीराम परते , उनि. बी एल गौलिया , प्र.आर. संजीव त्रिपाठी , प्रवीण कुजूर , आर. कमलेश बघेल , पंकज निरंकार के गवहोन ने धरमपानी तिराहा जैन मंदिर रोड़ पर नाकाबंदी कर पकड़ लिया । पीले रंग का डंफर रेत भरकर लाया जा रहा था जिसका जांच किया गया । डंफर नंबर MP 65 ZB 4325 चालक का नाम ओम नारायण पाण्डेय उम्र 32 वर्ष निवासी दामगढ़ जोहिला बांध थाना अमरकंटक बताया । वाहन मालिक का नाम पूंछा गया तो उन्होंने कहा हम स्वयं है । रेत की रॉयल्टी पूंछा गया तो नही होना बताया । जिस पर वाहन को थाना लाया गया और अप. क्र. 118/2024 धारा 379 , 414 ताहि. व खनिज अधि. की धारा 4,21 कायम किया गया। लोड रेत की अनुमानित कीमत 4500 रुपए बताया गया। तीसरे मामले में ट्रैक्टर से अवैध तरीके बिना रॉयल्टी के रेत लोड लेकर अमरकंटक में लाया जा रहा था। उसी रास्ते दुर्गाधारा होते हुए धरमपानी मार्ग से एक ट्रैक्टर रेत लोड कर आ रहा था । इसका भी गुप्त सूचना प्राप्त होते ही थाना अमरकंटक की टीम ने जैन मंदिर रोड़ पर नाका बंदी कर रेत से भरा ट्रैक्टर को धर दबोचा । नीले आसमानी रंग का बिना नंबर के ट्रैक्टर को पकड़ लिया गया। चालक ने अपना नाम अभिषेक सोनवानी उम्र 18 वर्ष निवासी पकारिया थाना गौरेला पेंड्रा मरवाही ( छत्तीसगढ़) बताया । ट्रैक्टर वाहन मालिक का नाम पूछा गया तो चालक ने बताया की गोलू उर्फ विजय यादव है । रॉयल्टी पूंछने पर कहा की नही है । ट्रैक्टर को थाना लाया गया जिस पर कार्यवाही करते हुए अप. क्र. 122/2024 धारा 379 , 414 ताहि. व खनिज अधि. की धारा 4,21 कायम किया गया। ट्रैक्टर में लोड रेत की कीमत 3 हजार रुपए बताया गया।