स्कूली बच्चों के सुरक्षित आवागमन हेतु जारी गाइडलाइंस के पालन में स्कूल व बस संचालको की बैठक संपन्न

स्कूली बच्चों के सुरक्षित आवागमन हेतु जारी गाइडलाइंस के पालन में स्कूल व बस संचालको की बैठक संपन्न 


अनूपपुर

निर्देशानुसार यातायात पुलिस एवं जिला परिवहन विभाग द्वारा  स्कूली वाहनों में बच्चों की सुरक्षित आवागमन हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्येक स्कूली वाहन में आवश्यक सुरक्षा उपकरण व सुविधाओं एवं स्कूली वाहनों के संचालन के संबंध में जारी गाइडलाइंस के पालन हेतु  स्कूल संचालकों /बस संचालकों के साथ बैठक आयोजित किया गया उक्त बैठक के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के निम्नांकित बिंदुओं के पालन हेतु समस्त स्कूल एवं बस संचालकों को लिखित में प्रतिवेदन प्रदान किया गया 

स्कूली वाहन का रंग पीला होना चाहिए। स्कूली वाहन के आगे और पीछे स्कूल बस/ स्कूल वैन लिखा होना चाहिए। वाहन अनुबंध मे है तो उक्त वाहन पर "ऑन स्कूल ड्यूटी" लिखा होना चाहिए। स्कूल बसों में गति नियंत्रण यंत्र (L.S.D.) लगा होना चाहिए। स्कूल बसों में खिड़कियों पर (होरिजेंटल) ग्रिल होना अनिवार्य है। स्कूल बस/ स्कूल वैन में अग्नि समन यंत्र की सुविधा होनी चाहिए। स्कूल बस/ स्कूल वैन में स्कूल का नाम एवं मोबाइल नंबर अंकित होना चाहिए। स्कूल बस में प्रवेश एवं निर्गमन हेतु पृथक-पृथक दो दरवाजे होने चाहिए। स्कूल बस के ताले ठीक स्थिति में होने चाहिए। स्कूल बस में सीसीटीवी कैमरा एवं जीपीएस सिस्टम लगा हो एवं चालू स्थिति में होना चाहिए। स्कूली वाहन की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। बस में शिक्षित/ प्रशिक्षित परिचालक होना चाहिए। स्कूली वाहन में क्षमता से अधिक सवारी नहीं होने चाहिए। स्कूली वाहन में प्राथमिक चिकित्सा हेतु फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। स्कूल वाहन चालक के पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए तथा उसको कम से कम 5 साल भारी वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। वाहन चालक का पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन अवश्य करावें। स्कूल बस में एक प्रशिक्षित कंडक्टर होना चाहिए यदि बस में छात्राएं सफर कर रही हों तो महिला कंडक्टर या शिक्षिका उपस्थित होने चाहिए। उक्त बैठक के दौरान थाना प्रभारी यातायात सुश्री ज्योति दुबे एवं जिला परिवहन अधिकारी सुरेंद्र सिंह गौतम उपस्थित रहे।

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