हाई कोर्ट का फैसला, सेवानिवृत कमचारियों को मिलेगा वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ

हाई कोर्ट का फैसला, सेवानिवृत कमचारियों को मिलेगा वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ


अनुपपुर

हाई कोर्ट जबलपुर ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि 30 जून 2017 के पूर्व सेवानिवृत कमचारियों को मिलेगा वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा। अनुपपुर जिले के निवासी महेश कुमार नामदेव कार्यालय सहायक वर्ग तीन एवं प्रेमनारायण सिंह सिविल सहायक एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी चचाई द्वारा जबलपुर उच्च न्यायालय में वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ प्रदान किए जाने हेतु याचिका प्रस्तुत की गई थी, याचिका कर्ता की ओर से कहा गया था कि तीस जून 2017 के पूर्व सेवानिवृत सभी कर्मचारियों को यह लाभ दिया जा रहा है , सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मप्र ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड एवं अन्य बनाम एस आर रामचंद्रन एवं अन्य मामले में निर्णय के अनुसार यह लाभ दिया जाना चाहिए, याचिका कर्ता की तरफ से अधिवक्ता दीपक कुमार पांडे ने उच्च न्यायालय में याचिका कर्ता का पक्ष रखा गया, जिसमे उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका कर्ता को समान लाभ दिए जाने के आदेश डबल बेंच द्वारा दिए गया। इस आदेश से 30 जून 2017 के पूर्व रिटायर होने वाले सभी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और उनकी पेंशन राशि में वृद्धि होगी।

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