कलेक्टर, मुख्य चुनाव आयुक्त व प्रमुख सचिव को हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस
अनूपपुर
अनुपपुर कलेक्टर सहित मुख्य चुनाव आयुक्त भोपाल एवम प्रमुख सचिव विधि विधायी कार्य विभाग भोपाल को हाई कोर्ट से नोटिस जारी किया गया है। अनुपपुर जिला प्रशासन की कार्यशैली का परिणाम है कि इस समय उच्च न्यायालय द्वारा अधिकारियों के खिलाफ अवमानना और रिट याचिका में नोटिस पर नोटिस जारी हो रहे हैं, मामला निर्वाचन कार्य में टेंट और अन्य सामग्री के भुगतान का है। 2019 लोकसभा चुनाव एवम विधान सभा के उपचुनाव के दौरान टेंट का पूरा काम अनुपपुर की फर्म में शिवहरे टेंट हाउस से कराया गया था, जिसका भुगतान लगभग 55 लाख बकाया था, इसके बाद टेंट का काम चुनावों में दूसरी फर्म से कराया जाने लगा। शिवहरे टेंट हाउस के संचालक राधेश शिवहरे ने अपने बकाया भुगतान के लिए कई बार कलेक्टर सहित संबंधित अधिकारियों को बिल बाउचर सहित आवेदन दिया परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। अंततः हारकर पीड़ित ने उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका संख्या WP 12055/2024 प्रस्तुत की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने मुख्य सचिव विधि विधायी कार्य विभाग भोपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त भोपाल और अनुपपुर कलेक्टर को नोटिस जारी करते हुए जुलाई 2024 की नियत तिथि तक जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया है, शिवहरे टेंट हाउस की तरफ से अधिवक्ता आशुतोष जोशी ने याचिका कर्ता का पक्ष रखा।