नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को 9.5 हजार का जुर्माना व 20 वर्ष का कारावास

नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को 9.5 हजार का जुर्माना व 20 वर्ष का कारावास


अनूपपुर

विषेश न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) नरेन्द्र पटेल अनूपपुर की न्यायालय ने थाना जैतहरी में दर्ज अपराध की धारा 376, 376(3), 341, 506 एवं 3/4 (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) नाबालिक पीडिता से बलात्संग करने के आरोपी अजय कुमार राठौर को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 9500/-रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। 

लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि 23 दिसम्बर 2022 की शाम पीडिता स्कूल से लौट रहीं थी तभी अरोपित अजय कुमार राठौर ने रास्ता रोककर झाडियों में लें जाकर बलात्संग किया, साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद पीडिता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी और इस आशय की रिर्पोट जैतहरी थाना में की, जिस पर धारा 376, 376(3), 341, 506 एवं 3/4 (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) का अपराध दर्ज करते हुए अरोपित को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां न्यायालय ने दोनो पक्षों को सुनने के पश्चाित आरोप सही पाये जाने पर अरोपी अजय कुमार राठौर को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 9500/-रू0 के की सजा सुनाई।

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