आपराधिक गतिविधियों में संलग्न संदीप, राहुल व सतेन्द्र को कलेक्टर ने किया जिला बदर

आपराधिक गतिविधियों में संलग्न संदीप, राहुल व सतेन्द्र को कलेक्टर ने किया जिला बदर 


 

अनूपपुर

लोकसभा निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आपराधिक गतिविधियों में संलग्न तत्वों के विरुद्ध भी लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष वशिष्ठ ने जिले के ग्राम छुलहा थाना कोतमा निवासी अनावेदक संदीप नारायण मिश्रा उर्फ सिन्धु पिता कुलदीप नारायण मिश्रा उम्र 33 वर्ष के विरूद्ध 8 आपराधिक व 5 इस्तगासा प्रकरण दर्ज होने, वार्ड नं. 10 शिवम कॉलोनी अनूपपुर थाना कोतवाली अनूपपुर निवासी अनावेदक राहुल रजक पिता स्व. लाला रजक उम्र 24 वर्ष के विरूद्ध 5 आपराधिक व 4 इस्तगासा प्रकरण दर्ज होने तथा पेट्रोल पम्प के पास अमरकंटक रोड अनूपपुर थाना कोतवाली अनूपपुर निवासी अनावेदक सतेन्द्र सिंह उर्फ लूरी पिता हरवंष सिंह उम्र 30 वर्ष के विरूद्ध 9 आपराधिक प्रकरण दर्ज होने व आपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाए जाने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3.1, धारा-5 की कंडिका (क) एवं (ख) तथा सहपठित धारा-7 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की चतुर्दिक राजस्व सीमा तथा सीमा से लगे हुए मध्यप्रदेश राज्य के जिलों शहडोल, उमरिया एवं डिण्डौरी चतुर्दिक राजस्व की सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिए निष्कासित किया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में अनावेदकों को बिना उनकी लिखित अनुमति के उपरोक्त निर्दिष्ट जिलों की सीमाओं के अन्दर प्रवेश नही करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अनावेदकों के विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन मामलों की पेशी तिथियों पर संबंधित थाना प्रभारियों को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति की छूट रहेगी। पुलिस की निगरानी में पेशी के तुरंत बाद अनावेदकों को इस आदेश का पालन करना होगा। आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर अनावेदकों के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-14 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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