सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता मे एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न
अनूपपुर
मुख्य न्यायाधिपति म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के निर्देशानुसार किशोर न्याय बोर्ड (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रभावी कियान्वयन हेतु सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मोनिका आघ्या की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जिला न्यायालय, अनूपपुर के सभागार में किया गया। जिसमें सचिव के द्वारा किशोर न्याय बोर्ड (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत महत्वपूर्ण परिभाषा, बच्चों के हितार्थ उपयोग किए जाने वाले सिद्धांत, किशोर न्याय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका, सम्प्रेक्षण ग्रह, शिशु ग्रह के विषय में उपस्थित अधिवक्तागण को जानकारियां प्रदान की। इस दौरान कार्यशाला में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चैनवती ताराम उपस्थित रहीं, जिन्होंने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 15 के तहत प्रभारंभिक अस्सिमेन्ट, सॉसल इन्वेस्टीगेशन रिपोर्ट, किशोर न्याय अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार के अपराध आदि के बारे में जानकारियाँ प्रदान की। कार्यकम में मंच संचालन का कार्य आयुष सोनी, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल द्वारा किया गया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अनूपपुर के कर्मचारी गण उपस्थित रहें।