जिला शिक्षा अधिकारी ने 16 निजी विद्यालय के संचालको को जारी किया कारण बताओं नोटिस
शहडोल
कलेक्टर तरूण भटनागर के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी शहडोल फूल सिंह मरपाची ने अशासकीय ज्ञानोदय इंग्लिश मीडियम स्कूल शहडोल, अशासकीय शांति मेमोरियल स्कूल शहडोल, अशासकीय भारतीयम पब्लिक स्कूल ब्यौहारी, अशासकीय क्रिस्ता ज्योति उ.मा.वि. ब्यौहारी (सी.बी.एस.ई), अशासकीय भारतमाता उ.मा.वि. शहडोल, अशासकीय गुड शेफर्ड कॉन्वेंट स्कूल शहडोल (सी.बी.एस.ई), अशासकीय ज्ञान निकेतन स्कूल बुढ़ार, अशासकीय विद्यासागर सीनियर सेकेन्डरी स्कूल बुढ़ार। अशासकीय, एम.जी.एम. स्कूल गोपालपुर बुढ़ार,अशासकीय एम.जी.एम. स्कूल धनपुरी (सी.बी.एस.ई), अशासकीय ग्रीन बेल्स पब्लिक स्कूल बुढ़ार, अशासकीय स्प्रिंग बैली स्कूल धनपुरी, अशासकीय मिलेनियम ड्रीम इंटरनेशनल स्कूल ब्यौहारी, अशासकीय सतगुरू पब्लिक स्कूल शहडोल, अशासकीय विवेक पब्लिक स्कूल शहडोल, अशासकीय सत्यसाँई इंग्लिश मीडियम स्कूल शहडोल के संचालको को कारण बताओ नोटिस जारी किया है तथा 07 दिवस के अंदर अपना प्रति उत्तर प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है। जारी कारण बताओं नोटिस में कहा गया है कि निजी स्कूलों द्वारा पाठ्य पुस्तकों, यूनिफार्म एवं शैक्षणिक सामग्री के क्रय हेतु पालकों पर अनुचित दबाव बनाए जाने के संबंध में उक्त आशय की शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के पालन में कलेक्टर जिला शहडोल द्वारा निजी विद्यालयों के निरीक्षण हेतु विकासखण्ड स्तरीय समिति का गठन किया गया। विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन कलेक्टर जिला शहडोल की अध्यक्षता में गठित जिला समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन का जिला समिति द्वारा परीक्षण किया गया। विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर विद्यालयों में म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के वर्ष 2015 में जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों एवं म.प्र. निजी विद्यालय अधिनियम 2020 में वर्णित नियमो, निर्देशो, उपबंधों का पालन नहीं किया गया है एवं कमियां पाई गई है।