धारा 144 लागू, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, मतदान केंद्र में नही ले जा सकेंगे मोबाइल

धारा 144 लागू, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, मतदान केंद्र में नही ले जा सकेंगे मोबाइल

*राजनीतिक सभा, बैठक, रैली, जुलूस आदि का आयोजन करना पूरी तरह प्रतिबंधित*


अनूपपुर

लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु 19 अप्रैल 2024 को मतदान होगा। इस हेतु कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष वशिष्ठ ने मतदान के पूर्व किसी भी अनैतिक, अवैधानिक, संदिग्ध, अनुचित गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाकर लोक परिशांति बनाए रखने एवं मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया को निर्विघ्न एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता 1993 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनूपपुर जिले की राजस्व सीमा के भीतर 17 अप्रैल 2024 की शाम 6:00 बजे से 19 अप्रैल 2024 की शाम 6:00 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। 

इस अवधि के दौरान राजनीतिक सभा, बैठक, रैली, जुलूस आदि का आयोजन करना निषिद्ध रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर एक साथ पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का जवाब अथवा समूह बनाकर चलना प्रतिबंधित रहेगा, किंतु अभ्यर्थियों द्वारा किए जाने वाले घर-घर जनसंपर्क कार्यक्रम इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। उन्होंने कहा है कि ऐसे व्यक्ति जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, उक्त अवधि प्रारंभ होते ही निर्वाचन क्षेत्र छोड़ देंगे। 

उक्त अवधि में कल्याण मंडपों (मैरिज हाल), सामुदायिक भवनों, लॉज, अतिथि गृह के संचालकों द्वारा आगंतुकों का रजिस्टर संधारित किया जाएगा तथा मतदान केंद्र में बाहर से आने वाले व्यक्तियों की जानकारी सत्यापन हेतु तत्काल स्थानीय पुलिस थाना से साझा की जाएगी। उपरोक्त अवधि में किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। जारी आदेश में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति, अभ्यर्थी अथवा राजनीतिक दल को किसी चिकित्सालय, शैक्षणिक संस्थाओं एवं मतदान केंद्रों से 200 मीटर के दायरे में दल तथा अभ्यर्थी का कार्यालय खोलने की अनुमति नहीं रहेगी।

उक्त अवधि में प्रिंट मीडिया में राजनैतिक विज्ञापन हेतु संबंधित अभ्यर्थी, राजनैतिक दल एवं अन्य व्यक्तियों को कम से कम दो दिवस पूर्व आवेदन कर विज्ञापन का पूर्व प्रमाणन करना आवश्यक हो उल्लंघन पाए जाने पर संबंधितों की विरुद्ध भारतीय दंड विधान 1860 के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जा सकेगी। उन्होंने कहा है कि इस आदेश के जारी होते ही प्रचार प्रयोजन हेतु जारी समस्त वाहनों की अनुमतियां स्वत: हो जाएगी तथा मतदान दिवस के लिए अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता तथा कार्यकर्ता के लिए अधिकतम तीन वाहनों की अनुमति पृथक से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार प्राप्त की गई अनुमति के सभी तीनों वाहनों की विंडस्क्रीन पर मूल परमिट चस्पा करना अनिवार्य होगा।

अभ्यर्थियों एवं राजनीतिक दलों को किसी भी प्रकार के वाहनों से मतदाताओं के परिवहन की अनुमति नहीं होगी। ऐसा करते पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 133 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (5) के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा है कि मतदान केंद्र से 100 मीटर के दायरे में किसी भी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी के प्रचार से संबंधित झंडा, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स इत्यादि लगाना पूर्णत: निषिद्ध रहेगा।  

मतदान केंद्र पर तैनात किए जाने वाले सुरक्षा बल को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति एवं अभ्यर्थी या राजनीतिक दल के पदाधिकारी को मतदान केंद्र से 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र ले जाना पूर्णत: निषिद्ध रहेगा। उक्त अवधि में किसी भी समय आयोजित किसी भी ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल या कोई भी परिणाम किसी भी तरीके से प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रकाशित प्रसारित या प्रसारित नहीं किया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया जैसे- व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम से मैसेज, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो के माध्यम से चुनाव प्रचार-प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा तथा इन माध्यमों से फेक न्यूज़ एवं भ्रमात्मक जानकारी फैलाना पाए जाने पर संबंधितों के विरूद्ध साइबर क्राइम (इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000) की धारा-66 ए एवं भारतीय दंड विधान 1860 के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जा सकेगी। मतदाताओं पर अनुचित दबाव बनाए, भय पैदा करने, प्रलोभन स्वरूप विभिन्न वस्तुएं एवं नगद राशि बांटने, पारितोषिक देने, निर्वाचन में असम्यक असर डालने वाले कृत्य सभी राजनैतिक दलों, अभ्यार्थियों अन्य व्यक्तियों के लिए पूर्णतः वर्जित रहेंगे। उल्लंघन पाए जाने पर भारतीय दंड विधान 1860 की धारा 171 (बी) एवं (सी) के तहत अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी। 

कर्तव्यरूढ़ अधिकारियों एवं कर्मचारी एवं सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त अधिकारियों को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति, अभ्यर्थी, अथवा राजनीतिक दल के प्रतिनिधि को मतदान केंद्र में मोबाइल फोन, सेलुलर फोन अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर प्रवेश वर्जित रहेगा। मतदान केंद्र में मतदान कर्मी एवं माइक्रो-आब्जर्वर अपना फोन साइलेंट मोड में रख सकेंगे। अभ्यर्थी एवं राजनैतिक दलों द्वारा आम मतदाता की सुविधा हेतु अपने स्तर से वितरित कराई जाने वाली मतदाता पर्चियां सादे एवं सफेद कागज में मुद्रित कराई जावेगी तथा इन पर्चियों पर अभ्यर्थी एवं राजनैतिक दल का नाम एवं चुनाव चिन्ह मुद्रित करना पूर्णतः निषिद्ध होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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