13 आपराधिक गतिविधियों में संलग्न सोनू को कलेक्टर ने किया जिला बदर

13 आपराधिक गतिविधियों में संलग्न सोनू को कलेक्टर ने किया जिला बदर


                   

अनूपपुर

लोकसभा निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर आपराधिक गतिविधियों में संलग्न तत्वों के विरुद्ध भी लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष वशिष्ठ ने जिले के ग्राम बरबसपुर थाना कोतवाली अनूपपुर निवासी अनावेदक आशीष उर्फ सोनू केवट पिता अवध बिहारी केवट उम्र 32 वर्ष के विरुद्ध 13 आपराधिक प्रकरण दर्ज होने व आपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाए जाने पर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनावेदक को राजस्व जिला अनूपपुर तथा जिले की सीमा से सम्बद्ध मध्यप्रदेश राज्य के राजस्व जिले शहडोल, उमरिया एवं डिण्डौरी की सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिए बाहर चले जाने के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री आशीष वशिष्ठ ने आदेश में कहा है कि अनावेदक जिस-जिस थाना क्षेत्र में निवास करे या आवागमन करे उसमें अपनी आने तथा प्रस्थान करने की सूचना दे तथा प्रत्येक दिन दोपहर 12 बजे क्षेत्राधिकार वाले थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करावे। उन्होंने कहा है कि नियत कालावधि में अनावेदक बिना उनकी लिखित अनुमति के उपरोक्त जिलों की सीमाओं के अन्दर प्रवेश नही करेगा और न ही क्षेत्राधिकार वाले थाने में हाजिरी देना बन्द करेगा। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश में स्पष्ट किया है कि आदेश का पालन न करने, उल्लंघन करने या विरोध करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत अनावेदक को गिरफ्तार किया जाएगा तथा तीन वर्ष के कारावास व जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

Labels:

Post a Comment

MKRdezign

,

संपर्क फ़ॉर्म

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget