आपराधिक गतिविधियों में संलग्न ब्रजेश यादव को कलेक्टर ने किया जिला बदर
शहडोल
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट वंदना वैद्य ने म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3.1, धारा-5 की कंडिका (क) एवं (ख) तथा सहपठित धारा 7 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के तहत ब्रजेश यादव पिता स्व. गंगा प्रसाद यादव उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम सेमरा थाना जयसिंहनगर जिला शहडोल (म.प्र.) को लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर जिला शहडोल म.प्र की चतुर्दिक राजस्व सीमा तथा सीमा में लगे हुए म.प्र. राज्य के जिलों सीधी, मैहर, उमरिया, एवं अनूपपुर चतुर्दिक राजस्व की सीमाओं से 03 माह की कालावधि के लिये निष्कासित कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करते पाये जाने पर अनावेदक के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।