नाबालिग का अपहरण कर किया दुष्कर्म, न्यायालय ने आरोपी को सुनाई जीवनकाल तक की सजा
अनूपपुर
विशेष न्यायाधीश अनूपपुर एससीएसटी न्यायालय ने थाना राजेन्द्रग्राम के अपराध की धारा 363, 366क, 370, 376 (2) एन, 506 भादवि 3, 4, 5(एल) (जे) (II), 6 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2) व्ही एससी एसटी एक्ट के आरोपी 24 वर्षीय लक्ष्मण सिंह, पुत्र रामपाल सिंह निवासी ग्राम टठी डांडिया, थाना सिकंदराराऊ, जिला हाथरस, उत्तरप्रदेश को नाबालिग पीडिता का अपहरण करने, उसका दुर्व्यापार करने व उसके साथ दुष्कर्म करने के अपराध में प्रत्येक कृत्य के लिये भिन्न भिन्न दण्ड देते हुए आजीवन कारावास से जो शेष प्राकृत जीवनकाल तक की सजा सुनाई हैं। पीडिता के पिता ने 18 अप्रैल 2022 को थाना राजेन्द्रग्राम मे गुमशुदगी दर्ज कराई कि उसकी पुत्री लापता है। पुलिस कार्यवाही करते हुए नाबालिग पीडिता को उप्र के हाथरस जिले के थाना सिकंदरमऊ ग्राम से दस्तयाब किया। जिस पर पीडिता के कथन ले मेडिकल कराया गया, पीडिता गर्भवती पाई गई, उसका भ्रूण जप्त कर डीएनए परीक्षण कराया गया, विवेचना के दौरान यह पाया गया कि पीडिता की बालाघाट की महिला आरोपिया से बात-चीत होती थी वह उसे बहला-फुसला कर अपने गांव बालाघाट ले आयी, वहां से मथुरा होते हुए आरोपित के गांव ले गई, जहां आरोपिता महिला द्वारा पीडिता को 25000 रू. में आरोपित को शादी करने के लिये बेच दिया और डराया धमका जान से मारने की धमकी दी, मोबाईल और सिम तोड़ दिया, और आरोपित ने पीडिता के साथ शारीरिक संबंध बनाया। पुलिस विवेचना करते हुए पीडिता को उत्तर प्रदेश से आरोपित के कब्जे से दस्तयाब किया। प्रकरण नाबालिक बालिका को बहला-फुसलाकर शादी के लिये अन्य राज्य में बेचे जाने से संबंधित था, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने जिला स्तरीय जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरणों की समिति के माध्यम से सनसनीखेज प्रकरणों की श्रेणी मे रखा और प्रकरण की सतत मॉनीटरिंग की।