गांजा के प्रकरण मे विशेष न्यायालय की सजा को हाईकोर्ट निरस्त किया
अनूपपुर
4 जुलाई 2021 को 86 किलो 520 ग्राम गांजा थाना जयसिंहनगर जिला शहडोल के द्वारा पकड़ा गया था, जिस कर पर विनय प्रजापति और अन्य तीन लोगों को पुलिस द्वारा एनडीपीएस (NDPS) की धारा 20 B के तहत न्यायालय में पेश किया गया दिनांक 23 अगस्त 2023 को विशेष न्यायालय शहडोल द्वारा विनय प्रजापति एवं अन्य तीन को जुर्माने की राशि 1 लाख रुपया एवं 12 साल की सजा सुनाया गया था जिस पर दिनांक 18 मार्च 2024 को जबलपुर हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक पांडे पिता मिथलेश पांडे जमुना कॉलोनी के द्वारा विनय प्रजापति की पैरवी करते हुए विशेष न्यायालय शहडोल की सजा को एवं पुलिस के द्वारा की गई कार्यवाही को चैलेंज करते हुए उच्च न्यायालय में अधिवक्ता अभिषेक पांडे के द्वारा डबल बेंच के न्यायाधिपति के सुजाय पॉल एवं विवेक जैन की अदालत में याचिका दायर की गई थी जिस पर न्यायालय ने विनय प्रजापति निवासी गणेश चौक जिला अनूपपुर की सजा को निरस्त कर दिया है।