प्रभारी प्राचार्य को मिला अभय दान, सहयोगी शिक्षक को निलंबन, यह कैसा इंसाफ?
*संलग्नीकरण करके मामला हुआ रफा दफा, इसे क्या कहा जाए गुडविल या मिली भगत*
अनूपपुर
अनूपपुर जिले का शासकीय. उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय देवगवा जो शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होते ही चर्चा का विषय बना था कि वहाँ के पूर्व प्रभारी प्राचार्य एस एम साकिर द्वारा विगत कई वर्षों से भारी भ्रष्टाचार एवं संकुल अंतर्गत पदस्थ नियमित शिक्षकों को अन्यत्र विद्यालयो में संलग्नीकरण कर नियमित शिक्षकों के स्थान पर अतिथि शिक्षक भर्ती एवं नियम विरुद्ध तरीके से अतिथि शिक्षक रख कर अनुमोदन करना एवम स्वयं जहा पदस्थ वहां रिक्त पद पर अतिथि शिक्षक न रख कर भरे पदों में अतिथि शिक्षक रखने का कार्य कई वर्षों से करते रहे हैं। जिस सम्बन्ध में कई बार संबंधित कार्यालयो में शिकायत हुई ।और उन शिकायतों पर जिला में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर द्वारा दिनांक 16 सितंबर 2023 को बैठक कर सभी शिकायतों का निराकरण किया गया जिसमें आदेश जारी कर इस आदेश में यह उल्लेख किया गया ।कि शा.उ.माध्यमिक देवगवा नियम विरुद्ध तरीके 2023-24 में अतीथि शिक्षक भर्ती प्रकिया में की गई अनिमितता प्राप्त आवेदन पत्र आधार पर शिकायतो के जाँच हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक /4942 दिन 01 सितंबर 2023 द्वारा 03 सदस्यीय समिति का गठन किया।
जांचकर्ता अधिकारी द्वारा दिनांक 13 सितंबर 2023 को प्रभारी प्राचार्य शेख मोहम्मद साकिर द्वारा शासन के नियम निर्देशों के विपरीत संकुल अंतर्गत शिक्षको का संलग्नीकरण तथा अतिथि शिक्षक भर्ती प्रकिया में काफी अनियमितता बरती गई तथा दिनांक 16 सितंबर 2023 को अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर शिकायतकर्ता तथा प्राचार्य के कथन को सुनने के पश्चात मोहम्मद साकिर द्वारा नियम निर्देशो का पालन न करते हुए स्वेच्छाचारित अपनाई गई।
अतः इन द्वारा की गई अनियमिता एवं निर्देशों का पालन करने के फलस्वरूप शेख मोहम्मद साकिर उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (प्रभारी प्राचार्य) शा उ मा देवगवा को कार्यालय सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग अनूपपुर में आगामी आदेश पर्यन्त संलग्न किया जाता है। तथा अजय सिह चौहान प्राचार्य शा. हाई स्कूल केन्द्र कोतमा को प्राचार्य शा उच्च माद्यमिक विद्यालय देवगवा का अतिरिक्त प्रभार आगामी आदेश पर्यन्त सौपा जाता है ।
परन्तु आज दिनांक तक शासन के नियम के विपरीत कार्य करने वाले प्रभारी प्राचार्य एस. एम. साकिर के ऊपर जनजातीय कार्य विभाग द्वारा एवम मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नही की गई जबकि संकुल और विद्यालय के मुखिया द्वारा ही आदेशो नियमों की धज्जियां उडाकर अपने मनमर्जी कार्य किया गया। और कार्यवाही के नाम पर मात्र इन्हें सहायक आयुक्त कार्यालय में संलग्न कर दिया गया हैं। इनके अधीनस्त संकुल के कुछ कर्मचारियों को निलंबित किया गया । जबकि मुखिया एवम उनके अधीनस्थ कर्मचारियों सब दोषी पाए गए तो संकुल के मुखिया को कार्यवाही के नाम पर मात्र संलग्नीकरण किया गया।
जांच के बाद विभाग द्वारा अधिकारी के आदेश के बाद भी देवगवा विद्यालय में आज दिनांक तक अभी भी गलत तरीके से भरे पदों में रखे गए अतिथि शिक्षक को नही हटाया गया है । वर्तमान विद्यालय के मुखिया द्वारा भी आदेश का पालन नहीं किया गया भरे हुए पद में रखे गए अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त कर रिक्त पद पर अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवगवा में करना चाहिए । जो कि आज दिनाक तक नही हुआ ।
*इनका कहना है*
*ए ग्रेड कर्मचारी को निलंबन करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। कमिश्नर के पास निलंबन का अधिकार हैं। और जानकारी सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग कार्यालय से ले।
*तन्मय वशिष्ठ शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अनूपपुर*