हाईकोर्ट के आदेश पर सचिव शिवचरण को जिला पंचायत सीईओ ने किया निलंबित

हाईकोर्ट के आदेश पर सचिव शिवचरण को जिला पंचायत सीईओ ने किया निलंबित

*भ्रष्टाचार की जड़े इतनी मजबूत, प्रशासनिक अमला हो जाता है नतमस्तक, भ्रष्टाचार की खुली पोल*


अनूपपुर

अनूपपुर जिले में भ्रष्टाचार के अनगिनत मामले आ रहे हैं लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उन पर पर्दा डालने की अतिरिक्त कुछ नहीं किया जा रहा है जिससे भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा चरम पर है और अब शिकायतकर्ता प्रशासनिक अमलो से ऊब चुका है और उनसे विश्वास उठ गया है यही कारण है कि अब शिकायतकर्ता न्यायालय की शरण में जा रहे है।

न्यायालय की शरण में जाने का मतलब यह है कि प्रशासनिक अमला निर्णय नहीं कर पा रहे हैं ऐसे बहुत से मामले आज भी प्रशासनिक टेबलों में धूल खा रही है और यही कारण है कि अब शिकायतकर्ताओं का मोह प्रशासनिक तंत्र से हटता जा रहा है भ्रष्टाचार्यों के विरुद्ध लगातार समाचार पत्रों में भी प्रकाशन हो रहा है लेकिन प्रशासनिक अमलो ने मानो भ्रष्टाचार को दबाने के लिए प्रण कर लिया है और और लगातार उन्हें बचाने के नए-नए तरकीबे ढूंढते रहते हैं किंतु कहते हैं कि अंत में सत्य की ही जीत होती है। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व  पंचायत कासा के सचिव शिवचरण पटेल को किया निलंबित ,

*यह है पूरा मामला*

अनुपपुर जिले के शिकायतकर्ता उमेश पटेल  मोहित पटेल ने पिपरिया ग्राम पंचायत में बना रहे आंगनवाड़ी भवन में निर्माण के दौरान तकनीकी स्वीकृत राशि से अधिक राशि निकालना एवं ग्राम पंचायत में चल रहे विभिन्न हितग्राही मुलक एवं सामुदायिक मुलक कार्यो की शिकायत जिला पंचायत अनूपपुर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला कलेक्टर ,अनुविभागीय अधिकारी जैतहरी एवं मुख्यमंत्री के नाम शिकायत पत्र उप सरपंच ग्राम पंचायत कांसा  उमेश पटेल  दर्ज कराई किंतु प्रशासनिक अमलो ने इस विषय पर ज्यादा संज्ञान नहीं लिया। जिला पंचायत में जांच के दौरान पूरे मामला सही पाया गया जिला पंचायत के आदेश क्रमांक 1081 में 564400 की भ्रष्टाचार का खुलासा किया गया और तत्कालीन सचिव शिवचरण पटेल को निलंबित किया गया किंतु एक बार फिर शिवचरण पटेल प्रशासनिक तंत्र को उलझाते हुए अपने मंसूबे पर कामयाब रहा और स्थगन प्राप्त कर लिया और नई भ्रष्टाचार की सीडी बनाने में लग गया ।

इस दौरान  तत्कालीन सरपंच ओमवती कोल द्वारा 2 लाख 82000 हजार की राशि 16 अक्टूबर 2017 को जमा कर दिया किंतु तत्कालीन सचिव के द्वारा उक्त राशि जमा नहीं की गई। इसके पश्चात प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा केवल दो वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया गया और अन्यत्र ग्राम पंचायत में स्थानांतरण कर दिया गया इस बात से नाराज होकर उप सरपंच ग्राम पंचायत कासा, उमेश पटेल,  शिकायतकर्ता के द्वारा न्यायालय की शरण ली गई जिस पर उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका क्रमांक 7027 में  शिवचरण के विरुद्ध निलंबन के आदेश दिए और अंततः शिवचरन पटेल को मुख्य कार्यपलन अधिकारी जिला पंचायत अनुपपुर के पत्र क्रमांक 415 दिनांक  के द्वारा पद से पृथक कर दिया गया और इस प्रकार सत्य की जीत हुई।

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