बहू से मारपीट व बलात्कार करने पर चाचा ससुर को 20 वर्ष व सह अभियुक्त को 1 वर्ष की सजा

बहू से मारपीट व बलात्कार करने पर चाचा ससुर को 20 वर्ष व सह अभियुक्त को 1 वर्ष की सजा


अनूपपुर

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर, आर.पी. सेवेतिया की न्यायालय ने थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध की धारा 354, 506, 323, 376, 120बी, 34 भादवि के आरोपी 37 वर्षीय गिरजा सिंह गोंड, निवासी ग्राम सकरा को चाचा ससुर को बहू से बलात्कार एवं मारपीट का दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल छह हजार रू. अर्थदण्ड एवं सह अभियुक्त 43 वर्षीय भारत सिंह गोंड निवासी ग्राम सकरा डोंगरीटोला को 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रू. अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने की।

न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक ने बताया कि 20 सितंबर 2020 को पीडिता अपने 17 वर्षीय पुत्र के साथ खेत पर काम कर रही थी, और पुत्र निस्तार के लिए बोलकर चला गया था, उसी दौरान आरोपित गिरजा वहां आया और उसने पीडिता के साथ छेड़-छाड़ करते हुए गलत काम किया, इसी बीच पीडिता का लडका बीच-बचाव करने दौडा तो आरोपित गिरजा एवं उसके भाई ने उसके साथ मार- पीट की, जिसे देखकर उसका पति भी मौके पर आया, तो आरोपित वहां से भाग गये, पीडिता द्वारा थाना कोतवाली अनूपपुर में शिकायत दर्ज कराये जाने पर पुलिस अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध करते हुए प्रकरण को विवेचना में लिया। पुलिस द्वारा अनुसंधान समाप्ति पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां न्यायालय द्वारा दोनो आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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