महिला की कुल्हाड़ी मारकर की हत्या, न्यायालय ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

महिला की कुल्हाड़ी मारकर की हत्या, न्यायालय ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा


अनूपपुर/जैतहरी

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की न्यायालय ने थाना जैतहरी के अपराध की धारा 302, 201 भादवि के आरोपी 26 वर्षीय लक्ष्मण सिंह भैना निवासी ग्राम तलवाटोला, सिंघौरा को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं कुल 7000 रू. अर्थदण्ड की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने मृतिका के पति एवं अवयस्क दो पुत्रियों को चार लाख रूपयें की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया हैं। पैरवी प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी हेमन्त अग्रवाल ने की। 29 जुलाई 2022 को यशोदिया बाई अपनी पुत्री आशा और निर्मला के साथ गांव के खेत में रोपा लगाने जा रही थी, जैसे ही घटना स्थल पर पहुंची उसी समय आरोपित अपने हाथ में रखी कुल्हाडी लेकर आया और उस पर प्रहार किया जिसके परिणाम स्वरूप चोट लगने के कारण वह नीचे गिर गई, जिसे देखकर दोनों पुत्रियां रोने लगी उसी समय मृतिका के पति व अन्य लोग मौके पर आये, जिसे देखकर आरोपित हाथ में रखी टांगी लेकर भाग गया। थाना जैतहरी की चौकी वेंकटनगर में पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर मर्ग कायमी करते हुए मामले को विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान जानकारी मिली कि आरोपित को शंका थी कि मृतिका जादू-टोने का कार्य करती हैं, जिसके चलते उसने मृतिका पर कुल्हाडी से प्रहार किया हैं, पुलिस आरोपित को गिरफ्तार कर अनुसंधान समाप्ति पर अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां विचारण पश्चात न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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