अनुपस्थित मिलने पर कलेक्टर ने 2 कर्मचारियों को किया निलंबित, 36 को कारण बताओ नोटिस जारी
अनूपपुर
कलेक्टर द्वारा कार्यालय निरीक्षण के दौरान बिना पूर्व सूचना/अवकाश स्वीकृति के कार्यालय में अनुपस्थित पाए गए महिला बाल विकास विभाग के सहायक ग्रेड-03 दीपेन्द्र कुमार त्रिपाठी व उद्यान कार्यालय के सहायक ग्रेड-03 भीषम सिंह धुर्वे को स्वेच्छाचारिता एवं आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की श्रेणी का मानते हुए कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर नियत किया गया है। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। कलेक्ट्रेट कार्यालय अनूपपुर में संचालित 36 विभागों के निरीक्षण के दौरान उप संचालक कृषि एन.डी. गुप्ता, जिला आबकारी अधिकारी सावित्री भगत, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी विनोद परस्ते तथा सहायक संचालक मंजूषा शर्मा, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की सहायक संचालक मंजुला सेन्द्रे, नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक मधुर खर्द, परियोजना अधिकारी (आत्मा) श्रीमती निशा सिन्हा, सर्व शिक्षा अभियान के ए.पी.सी. संतोष कुमार मिश्रा, जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक उमेश पाण्डेय, श्रम निरीक्षक श्रीमती स्नेहा जायसवाल, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की निरीक्षक निकिता भलावी, जिला शहरी विकास अभिकरण अनूपपुर के सिटी मैनेजर राजन श्रीवास्तव, कृषि विभाग के आर.ए.ई.ओ. बिना पूर्व सूचना/अवकाश स्वीकृति के कार्यालय से अनुपस्थित पाए गए। कलेक्टर आषीष वषिष्ठ ने अनुपस्थित अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि नोटिस का जवाब पत्र प्राप्ति के 24 घण्टे के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समयावधि में जवाब प्रस्तुत न करने पर नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी। नोटिस में उल्लेखित किया गया है कि मध्यप्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुए 9 अक्टूबर 2023 से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के कारण जिले के समस्त जिला अधिकारियों/शासकीय सेवकों को मुख्यालय में रहने हेतु आदेशित किया गया था। परन्तु निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित रहने पर उक्त कार्यवाही की गई है।