हल्दी पाउडर अमानक पाए जाने पर किराना स्टोर्स के संचालक पर 10 हजार का लगा जुर्माना

हल्दी पाउडर अमानक पाए जाने पर किराना स्टोर्स के संचालक पर 10 हजार का लगा


अनूपपुर

अमलाई दुर्गा मंदिर के पास स्थित किराना स्टोर्स से हल्दी पाउडर का लूज विक्रय करते पाए जाने पर तथा हल्दी पाउडर गुणवत्ता स्तर की जांच उपरांत अमानक स्तर का पाए जाने के फलस्वरूप न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री सी पी पटेल ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) सहपठित धारा 58 के तहत किराना स्टोर्स के संचालक रामचन्द्र अशोक कुमार पर 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। उन्होंने किराना स्टोर्स के संचालक को अर्थदण्ड की राशि 30 दिवस के भीतर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अनूपपुर में ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा करने एवं चालान की मूलप्रति न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अनूपपुर में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि यदि किराना स्टोर्स के संचालक द्वारा अर्थदण्ड जमा नहीं की जाती है, तो उक्त राशि भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

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