अपराधिक गतिविधियों में संलग्न रामभजन व रजनीश को कलेक्टर ने किया जिला बदर
अनूपपुर
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष वशिष्ठ ने अनावेदक रामभजन महरा पिता सुखीलाल महरा उम्र 35 वर्ष निवासी टिमकीटोला थाना रामनगर के विरुद्ध चार अपराधिक एवं पांच प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के प्रकरण दर्ज होने व आपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाए जाने पर वर्तमान में विधानसभा का निर्वाचन होना संभावित होने से अनावेदक के विरुद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3.1, धारा 5 की कंडिका (क) एवं (ख) तथा सहपठित धारा-7 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की चतुर्दिक राजस्व सीमा तथा सीमा से लगे हुए मध्यप्रदेश राज्य के जिला शहडोल, उमरिया, डिण्डौरी चतुर्दिक राजस्व की सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिए निष्कासित किया है। दूसरे मामले में रजनीश केवट पिता पूरन केवट उम्र 38 वर्ष निवासी आमाडांड थाना रामनगर के विरुद्ध तीन अपराधिक एवं पांच प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के प्रकरण दर्ज होने व आपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाए जाने पर वर्तमान में विधानसभा का निर्वाचन होना संभावित होने से अनावेदक के विरुद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3.1, धारा 5 की कंडिका (क) एवं (ख) तथा सहपठित धारा-7 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की चतुर्दिक राजस्व सीमा तथा सीमा से लगे हुए मध्यप्रदेश राज्य के जिला शहडोल, उमरिया, डिण्डौरी चतुर्दिक राजस्व की सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिए निष्कासित किया है। दोनों मामले में इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में अनावेदक को बिना उनकी लिखित अनुमति के उपरोक्त निर्दिष्ट जिलों की सीमाओं के अन्दर प्रवेश नही करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अनावेदक के विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन मामलों की पेशी तिथियों पर संबंधित थाना प्रभारियों को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति की छूट रहेगी। पुलिस की निगरानी में पेशी के तुरंत बाद अनावेदक इस आदेश का पालन करेगा। आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर अनावेदक के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।