भाजपा प्रत्याशी ने विधायक पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, कांग्रेस ने कहा आचार संहिता उल्लंघन, हुई शिकायत
अनूपपुर/कोतमा
विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की खीझ और बौखलाहट साफ नजर आने लगी है, आधारहीन आरोप लगाकर भाजपा प्रत्याशी चुनाव में प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहे है, कोतमा विधानसभा की प्रबुद्ध जनता सब देख और समझ रही है, कि भाजपा द्वारा षडयंत्र किया जा रहा है।चन्द्रमान मिश्रा जिला कांग्रेस कांग्रेसी सचिव अनुपपुर ने थाना प्रभारी पुलिस थाना कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) भाजपा विधानसभा प्रत्याशी दिलीप जायसवाल द्वारा अपनी फेसबुक आई डी से वर्तमान विधायक सुनील सराफ के विरूद्ध आपत्ति जनक पोस्ट कर महान आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करने की शिकायत व कार्यवाही करने का लिखित आवेदन दिया है। पत्र में लेख किया गया हैं कि मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव की आदर्श आचरण संहिता 09 अक्टूबर 2023 से प्रभाव मे है भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा कोतमा के प्रत्याशी दिलीप जायसवाल दिनांक 11 अक्टूबर 2023 को 10:00 बजे अपने फेसबुक आई. डी. https:// www. facebook.com/Dilipjaiswal0Bjp से राहुल गांधी की महिला विरोधी मानसिकता का सटीक उदाहरण देखिये" पोस्ट द्वारा एक रील अपलोड की गई है (https://fb.watch/ Ne8Pq 0Y9Qh/?mibextid=Nif50z.) जिसमे कोतमा - 86 सुनील सराफ वर्तमान विधायक विधानसभा क्षेत्र के विरुद्ध अपमानकारी शब्दो का उपयोग करते हुये महिला से छेड़छाड़ के आरोपी विधायक सुनील सराफ से स्वागत करवाते है, पोस्ट किया गया है तथा उक्त पोस्ट को कई लोगो ने देखा है।यह कि सुनील सराफ के विरूद्ध महिला द्वारा लगाया गया आधारहीन आरोप जरिये MCRC NO-17557/2023 उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है तथा अब उन पर ऐसा कोई प्रकरण लंबित नही है व उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आरोपमुक्त होने के बावजूद भी दिलीप जायसवाल द्वारा आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करते हुये वर्तमान विधायक कोतमा की सामाजिक मान प्रतिष्ठा व छवि को हानि पहुचाने के आशय से उक्त पोस्ट की गई है जो मानहानिकारक है। उक्त पोस्ट को कई लोगो के द्वारा पढ़ने व देखने से विधायक सुनील सराफ की ख्याति को आघात पहुचा है जो दण्डनीय अपराध है व आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन है। इस निराधार पोस्ट को पढ़ने के पश्चात कांग्रेस के लोगो को बुरा लगा है व अपूर्तनीय क्षति हुई है। इस कारण से दिलीप जायसवाल के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर उचित कानूनी कार्यवाही किया जाए।