आपराधिक गतिविधियों में संलग्न लवकुश शुक्ला को कलेक्टर ने किया जिला बदर

आपराधिक गतिविधियों में संलग्न लवकुश शुक्ला को कलेक्टर ने किया जिला बदर 


अनूपपुर

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष वशिष्ठ ने अनावेदक लवकुश शुक्ला पिता स्व. परशुराम शुक्ला उम्र 31 वर्ष निवासी ओबरा थाना चंदिया जिला उमरिया हाल निवासी क्वा.नं. 31 माइनस कालोनी बिजुरी थाना बिजुरी जिला अनूपपुर के विरुद्ध 29 संस्थित एवं विचाराधीन कार्यवाही के प्रकरण दर्ज होने व आपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाए जाने पर अनावेदक को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3.1, धारा 5 की कंडिका (क) एवं (ख) तथा सहपठित धारा-7 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की चतुर्दिक राजस्व सीमा तथा सीमा से लगे हुए मध्यप्रदेश राज्य के जिला शहडोल, उमरिया एवं डिण्डौरी चतुर्दिक राजस्व की सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिए निष्कासित किया है। उन्होंने इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में अनावेदक को बिना उनकी लिखित अनुमति के उपरोक्त निर्दिष्ट जिलों की सीमाओं के अन्दर प्रवेश नही करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अनावेदक के विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन मामलों की पेशी तिथियों पर संबंधित थाना प्रभारियों को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति की छूट रहेगी। पुलिस की निगरानी में पेशी के तुरंत बाद अनावेदक इस आदेश का पालन करेगा। आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर अनावेदक के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-14 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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