हाई कोर्ट ने सीएमओ पर लगाया 5 हजार का जुर्माना, जारी किया 20 हजार का जमानती वारेंट

हाई कोर्ट ने सीएमओ पर लगाया 5 हजार का जुर्माना, जारी किया 20 हजार का जमानती वारेंट


जबलपुर/अनूपपुर

मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय जबलपुर ने 2023 का WP नंबर 6773 दिनांक 04 अक्टूबर 2023 को सीएमओ नगरपालिका परिषद पसान जिला अनूपपुर को पर  5 हजार रुपए की जुर्माना लगाया हैं, इसी मामले में हाई कोर्ट ने 20 हजार का जमानती वारंट जारी किया है। जबलपुर हाई कोर्ट ने पिछले अवसर के सुनवाई पर 05 सितम्बर 2023 को मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, पसान, जिला अनुपपुर ने आश्वस्त किया था कि टी. डी. एस. प्रमाण पत्र 30 दिनों के भीतर नवीनतम तक जारी कर दिया जाएगा। जबकि आलोक कुमार गुप्ता बिना कोई आवेदन दाखिल किये अतिरिक्त समय की प्रार्थना करते हैं आवेदन में स्थगन मांगने के कारणों के बारे में भी बताया गया है। पिछले आदेश के अनुपालन हेतु किये गये प्रयास न्यायालय शर्त के अधीन तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है। जुर्माने का भुगतान 5 हजार जो संबंधित अधिकारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद, पसान, जिला अनूपपुर द्वारा अपने वेतन से काटकर सरकारी खजाने में म.प्र. के पक्ष में जमा किया जाएगा।इस मामले में आशुतोष जोशी याचिकाकर्ता के वकील, प्रमोद के. पांडे-राज्य सरकार के वकील मनोज रजक अधिवक्ता और आलोक गुप्ता-प्रतिवादी के अधिवक्ता के तरह से वकालत की।




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