नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को तीन धाराओं के तहत 20 वर्ष का कारावास, 5 हजार जुर्माना
अनूपपुर/राजेन्द्रग्राम
अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम की न्यायालय ने थाना करनपठार के अपराध की धारा 363, 366, 366- A, 376 भादवि एवं 3/4 पॉक्सों एक्ट के आरोपी 23 वर्षीय कमल सिंह गोंड पुत्र रमेश सिंह गोंड निवासी खुसुराटोला सरई को तीन धाराओं में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई हैं। जिसमे धारा 363 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 5एल/ 6 पॉक्सों एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया हैं।
पीडिता 10 जून 2016 को घर के बाहर शौच क्रिया के लिए अकेले गई थी, जहां उसे कमल सिह मिला और बोला कि में तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करूंगा मेरे साथ मेरे घर चलों जिस पर पीडिता ने आरोपित के साथ जाने से मना करने पर आरोपित ने जबरदस्ती अपने दोस्त जीवनलाल यादव के घर सरई टोला ले गया वहा रात दिन बलात्कार किया दूसरे दिन कमल सिंह ने छग के पेंन्ड्रा गौरेला ले गया और वहां भी बलात्कार करता रहा। पीडिता के मना करने पर शादी करने की बात कहीं। 11 जुलाई 2016 को पीडिता मौका पाकर अपने घर आ गई और घटना की जानकारी अपने माता-पिता दी। जिस पर परिवारजनों द्वारा थाना करनपठार में कमल सिंह के विरूद् रिपोर्ट दर्ज कराया। करनपठार पुलिस ने कमल सिंह के विरूद्ध अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।