न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाया 20 वर्ष का कारावास व 5 हजार जुर्माना

न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाया 20 वर्ष का कारावास व 5 हजार जुर्माना 


                                                                

अनूपपुर

विशेष न्यारयाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, जिला अनूपपुर के न्यायालय में विशेष प्रकरण क्र0 128/21, महिला थाना अनूपपर के अपराध क्रमांक 10/2021 अन्ततर्गत धारा 376(2)एन, भादवि के आरोपी नीलेश प्रजापति उर्फ सूरज पिता स्व.संतोष प्रजापति जिला अनूपपुर को दोषी पाते हुए बीस वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 5000 रू. अर्थदण्ड. से दण्डित किया गया है। मामले में राज्य  की ओर से लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने पैरवी की है।

पीडिता अपने ननिहाल आती-जाती थी जहां पर अभियुक्त भी अपने मामा के यहां रहता था, इसी दौरान अभियुक्त  व उसकी जान-पहचान हुई, जिसके चलते अभियुक्त ने पीडिता को उससे शादी करने का विश्वास दिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध निर्मित किये, जब वह अपने ग़ृह ग्राम में रहती थी, वहां भी अभियुक्त उसके माता-पिता की अनुपस्थिति की जानकारी प्राप्त कर पीडिता के साथ शारीरिक संबंध निर्मित करता था, जिसके संबंध में जब पीडिता के परिजन को जानकारी लगी तो उसने आरोपी से विवाह करने के लिये कहा, तो आरोपी ने विवाह करने से मना कर दिया, जिसके कारण पीडिता ने थाने में आकर लिखित शिकायत पेश की, जिसके आधार पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध करते हुए मामले को विवेचना में लेते हुए अभियुक्त द्वारा अपराध कारित किये किया।

 

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