उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को सड़क दुर्घटना में मृतक के परिवार 15 लाख देने का दिया आदेश
अनूपपुर
अनूपपुर जिले के जैतहरी थाना अंतर्गत ग्राम मनोरा में रहने वाली रुक्मणि पति तीर्थ प्रजापति की मृत्यु 8 जून 2019 को लगभग 2 बजे कोतमा थाना अंतर्गत रुपौला में रोड में मौजूद जानवरों को बचाने के चलते पेड़ से टकराने के कारण हो गई। घटना के दौरान मृतक जानवरों को बचाने के चलते महुआ के पेड़ से जा टकराया। घटना के तुरंत बाद बेहतर इलाज के लिए ले जाते समय बुढार के पास उसकी मौत हो गई। मृतक की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो पाया कि मृतक की जान अत्यधिक ठोकर लगने से हुई है और उसकी सीने में भी चोट के निशान मौजूद हैं क्योंकि दो हिया वाहन का बीमा मृतक के द्वारा 11 मार्च 2019 को ही 1 साल की अवधि के लिए लिया गया था लिहाज जून को अपने पति की जान को खो चुकी रुक्मणी वे जब ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा प्रबंधक जिला कोरिया को भेजा गया तो उनके द्वारा क्लेम न देने की बात कही गई। जिस पर पीड़ित के द्वारा उत्तम मामले की शिकायत 27 जून 2022 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोपण आयोग अनूपपुर में की गई। साल भर चले इस मामले में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया की जरूरी नहीं है कि दुर्घटना के समय अगर मर्ग रिपोर्ट लिखने के दौरान पुलिस ने वाहन और चेचिस नंबर दर्ज नहीं किया है इसलिए वह क्लेम करने के लिए उपयुक्त नहीं है। उपभोक्ता फोरम ने पीड़ित के पक्ष फैसला देते हुए कहां कि बीमा कंपनी पीड़ित को रुपए 15 लाख रुपए 6% ब्याज दर के साथ अदा करने का आदेश दिया गया साथ ही पीड़ित को हुई मानसिक क्षति के लिए 20 हजार वह बाद व्यय रूप में 3 हजार भी देने का आदेश दिया।